‘दो पैन कार्ड’ मामले में आजम खान की कानूनी जंग हाईकोर्ट पहुंची, सजा बढ़ाने की मांग को दी चुनौती
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ चल रहे कथित ‘दो पैन कार्ड’ मामले में कानूनी लड़ाई अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई है। शिकायतकर्ता नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने रामपुर की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें आजम परिवार की सजा बढ़ाने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
मामला कथित रूप से दो अलग-अलग पैन कार्ड रखने से जुड़ा है। आरोप है कि इस संबंध में तथ्यों को लेकर विसंगतियां थीं, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था। निचली अदालत में सुनवाई के बाद दिए गए निर्णय से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने सजा बढ़ाए जाने की मांग करते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे विशेष अदालत ने स्वीकार नहीं किया।
अब हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि मामले के तथ्यों और साक्ष्यों को देखते हुए सजा बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं आजम खान पक्ष का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं और वे न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा रखते हैं।
राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आजम खान पहले भी कई मामलों में कानूनी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं और यह प्रकरण भी उनकी राजनीतिक और कानूनी स्थिति से जुड़ा अहम मुद्दा बन गया है।
फिलहाल हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। अदालत के आगामी रुख पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसका प्रभाव न केवल संबंधित पक्षों बल्कि प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ सकता है।