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Anant Singh: सुप्रीम कोर्ट का अनंत सिंह को आदेश, 1 दिसंबर तक सरेंडर कर जेल लौटें; जमानत रद्द करने पर 4 महीने बाद सुनवाई

 

बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर कर वापस जेल लौटने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

नीरज कुमार ने पटना हाईकोर्ट की ओर से अनंत सिंह को दी गई जमानत को चुनौती दी थी। याचिका में उनकी बेल रद्द करने और उन्हें दोबारा जेल भेजने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अनंत सिंह को सरेंडर करने का निर्देश दिया है। वहीं, जमानत रद्द करने के मामले में अंतिम सुनवाई चार महीने बाद होगी।

1 दिसंबर तक जेल लौटना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे 1 दिसंबर तक संबंधित अदालत के सामने आत्मसमर्पण करें और वापस जेल जाएं। अदालत के इस आदेश के बाद अनंत सिंह को फिलहाल जेल लौटना होगा। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई के दौरान जारी रहेगी।

दुलारचंद यादव के पोते ने दाखिल की थी याचिका

यह मामला मोकामा में विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसक घटना और दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़ा है। इस मामले में अनंत सिंह को आरोपी बनाया गया था। बाद में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।

हाईकोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने अनंत सिंह को मिली जमानत पर सवाल उठाते हुए उसे रद्द करने की मांग की थी।

चार महीने बाद होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने की याचिका पर अंतिम फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। इस मामले में चार महीने बाद दोबारा सुनवाई होगी। तब अदालत जमानत रद्द करने की मांग और संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार करेगी।

फिलहाल अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर कर जेल लौटना होगा। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई के बाद ही उनकी जमानत को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।