घोड़ासहन तेजाब कांड में 12 साल बाद फैसला, आरोपी विजय राय को उम्रकैद की सजा
पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में हुए चर्चित तेजाब कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। घटना के करीब 12 साल बाद सत्र न्यायालय ने आरोपी विजय राय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।सत्र न्यायाधीश-21 रमेश रंजन की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत के निर्णय के बाद पीड़ित पक्ष को लंबे इंतजार के बाद न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
2014 में हुआ था चर्चित तेजाब कांड
घोड़ासहन थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में हुए तेजाब हमले ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी विजय राय के खिलाफ कार्रवाई की गई।मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कई अहम साक्ष्य और गवाह पेश किए।
अदालत ने माना आरोपी को दोषी
सत्र न्यायाधीश-21 रमेश रंजन की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विजय राय को दोषी करार दिया। इसके बाद अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।फैसला आने के बाद अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई थी।
लंबे इंतजार के बाद आया फैसला
इस मामले में पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे थे। करीब 12 साल बाद आए अदालत के फैसले से पीड़ित पक्ष को राहत मिली है। तेजाब हमले जैसे गंभीर अपराधों में अदालत का यह फैसला ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई का संदेश माना जा रहा है।