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भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस का शिकंजा, 11 आरोपियों पर गैर जमानती वार्रेंट  जारी, जानें पूरा मामला
 

 

सोमवार को भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अहम कार्रवाई हुई। इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। वारंट में जिन लोगों के नाम हैं, उनमें तत्कालीन SDM, SDPO, स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO), सब-इंस्पेक्टर और STF के जवान शामिल हैं। सिविल कोर्ट में सुनवाई के दौरान, वकील संजीव कुमार सिंह ने भरत तिवारी की ओर से पक्ष रखा। उनकी दलीलों से सहमत होते हुए, कोर्ट ने अब तक हुई जांच पर पुलिस अधीक्षक (SP) से रिपोर्ट मांगी। भरत तिवारी मामले में शाहपुर थाने में FIR दर्ज की गई थी। FIR में तत्कालीन जगदीशपुर SDPO राजेश कुमार शर्मा, तत्कालीन शाहपुर SHO राजेश मलाकार और अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया था। बिहार सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया है।

मामला क्या है?

भरत तिवारी का एनकाउंटर 17 जून, 2026 को बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुआ था। आरोप है कि भरत तिवारी के सरेंडर करने के बावजूद, पुलिस और STF ने उन्हें घेरकर गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एनकाउंटर का वीडियो सामने आने और भरत की मां आशा देवी द्वारा पुलिस पर हत्या का आरोप लगाने के बाद विवाद बढ़ गया और मामला बिहार सरकार तक पहुंचा। भरत तिवारी एनकाउंटर विवाद के पीछे गंगा नदी के कटाव से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और निचले इलाकों में मिट्टी भरने जैसे मुद्दे थे; भरत तिवारी इन मामलों पर प्रशासन से सवाल पूछ रहे थे। पुलिस इसी मुद्दे के सिलसिले में भरत तिवारी को हिरासत में लेने की कोशिश कर रही थी।

विवाद क्या था?
भरत ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन पुलिस ने यह दावा करते हुए उनका एनकाउंटर कर दिया कि वह भागने की कोशिश कर रहे थे। जैसे-जैसे विवाद गहराया, सरकार ने जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंप दी। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जहां भरत के परिवार ने CBI जांच की मांग की; हालांकि, बेंच ने जांच एजेंसी को पटना हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। इस बीच, सरकार ने कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की और उनके तबादले का आदेश दिया। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद, भरत तिवारी की मां आशा देवी ने आरोप लगाया कि उन्हें धमकियां मिली हैं। आशा देवी और उनके परिवार के सदस्यों ने सोशल मीडिया के ज़रिए जान से मारने की धमकी मिलने और एक रिश्तेदार पर हमले का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी।