5 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे इसलिए... यश दयाल को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक
क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर किसी भी तरह की पुलिस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही, विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
यश दयाल के खिलाफ गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। क्रिकेटर यश दयाल ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की।
6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में यश दयाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर रद्द करने के लिए यश दयाल ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाने के एसएचओ और पीड़िता को पक्षकार बनाया है।
मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यश दयाल की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ किसी भी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही, विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।