बेंगलुरु भगदड़ केस में बढ़ेगी RCB की मुश्किलें, कर्नाटक सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर शुरू की कानूनी कार्रवाई
आईपीएल 2025 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) मुश्किल में फंस गई है। बैंगलोर में हुए भगदड़ मामले में अपना पहला खिताब जीतने वाली इस फ्रेंचाइजी पर अब आपराधिक मुकदमा चलेगा। इस मामले में कर्नाटक सरकार ने अब RCB पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। सरकार का यह फैसला उस जाँच आयोग की रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें RCB और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को इस घटना के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया था। KSCA के साथ RCB पर भी मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है।
RCB ने 3 जून को IPL फाइनल जीतकर पहली बार खिताब जीता था। एक दिन बाद, 4 जून को RCB टीम अपने शहर बेंगलुरु लौटी और इसी दौरान जीत के जश्न के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में लगभग 50 लोग घायल भी हुए। इस भयावह घटना के बाद, कर्नाटक सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति माइकल डी'कुन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जाँच आयोग का गठन किया।
आरसीबी, केएससीए समेत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई
जस्टिस डी'कुन्हा की रिपोर्ट पिछले हफ्ते कर्नाटक कैबिनेट के सामने पेश की गई थी, जिसे गुरुवार, 24 जुलाई को मंजूरी दे दी गई। रिपोर्ट में आरसीबी और केएससीए के अलावा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को भी दोषी पाया गया है। इस मामले में, कर्नाटक के कानून मंत्री एचके पाटिल ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, "कैबिनेट ने जस्टिस जॉन माइकल डी'कुन्हा की रिपोर्ट को स्वीकार करने और उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है।"
सरकारी अधिकारियों की भी होगी जाँच
इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट ने पुलिस और सरकारी विभागों पर भी सवाल खड़े किए हैं और कानून मंत्री ने कहा कि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ भी जाँच की जाएगी। पाटिल ने साफ तौर पर कहा कि भगदड़ और लापरवाही की इस भयावह घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और संस्थाओं के नाम जस्टिस डी'कुन्हा की रिपोर्ट में दर्ज हैं। जस्टिस डी'कुन्हा को इस जाँच की ज़िम्मेदारी 5 जून को सौंपी गई थी, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उनके नेतृत्व में एक जाँच आयोग के गठन की घोषणा की थी।