राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से बड़ी राहत, अमित शाह मानहानि केस में बरी; जानिए 5 अन्य मामलों का क्या है हाल
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 26 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष MP/MLA अदालत से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी से जुड़े साल 2018 के मानहानि मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया। अदालत ने माना कि उनकी टिप्पणी मानहानिकारक नहीं थी। इस फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। हालांकि, राहुल गांधी के खिलाफ दूसरे मामलों की कानूनी स्थिति भी चर्चा में है।
आखिर क्या था अमित शाह मानहानि केस?
यह मामला साल 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कथित तौर पर उन्हें एक हत्या के मामले का आरोपी बताया था। इस बयान को लेकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। वहीं, राहुल गांधी ने आरोपों का विरोध करते हुए कहा था कि उनके बयान को संदर्भ से अलग करके पेश किया गया। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत चल रहा था।
करीब आठ साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद सुल्तानपुर की विशेष MP/MLA अदालत ने 26 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी को बरी कर दिया। फैसले के समय राहुल गांधी खुद अदालत में मौजूद थे। इस निर्णय से उन्हें इस विशेष मानहानि मामले में राहत मिली है। हालांकि, शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से फैसले को चुनौती देने की संभावना भी सामने आई है।
राहुल गांधी के अन्य 5 मामलों का क्या है हाल?
1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी से जुड़ा मानहानि मामला
साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़े एक मानहानि मामले में राहुल गांधी को अक्टूबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। अदालत ने मामले की निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी। इसका मतलब यह नहीं है कि मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है, बल्कि फिलहाल आगे की कार्यवाही पर रोक है।
2. वीर सावरकर से जुड़ा मानहानि मामला
वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयानों से संबंधित मामले में राहुल गांधी को मार्च 2026 में नासिक की अदालत से राहत मिलने की खबर सामने आई थी। इस मामले में अदालत ने मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया था।
3. वीर सावरकर पर टिप्पणी से जुड़ा कथित हेट स्पीच मामला
अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर टिप्पणी से संबंधित मामले में राहुल गांधी को राहत दी थी। रिपोर्टों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार की आवश्यक मंजूरी नहीं होने के कारण मामला आगे बढ़ाने में कानूनी बाधा सामने आई।
4. भारतीय सेना को लेकर टिप्पणी से जुड़ा मामला
भारतीय सेना के संबंध में कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही भी चर्चा में रही है। मई और जून 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में राहत देने से इनकार किया था। इस मामले को सुल्तानपुर के अमित शाह मानहानि केस से अलग समझना जरूरी है।
5. 'चौकीदार चोर है' टिप्पणी से जुड़ा मामला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर 'चौकीदार चोर है' टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में सितंबर 2026 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अक्टूबर 2026 में इस मामले से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया भी चर्चा में रही। इसे सुल्तानपुर मामले में मिली बरी होने की राहत से अलग देखना चाहिए।
क्या सभी मामलों में राहुल गांधी बरी हो गए हैं?
नहीं। सुल्तानपुर अदालत का फैसला केवल अमित शाह से संबंधित 2018 के मानहानि मामले पर लागू होता है। दूसरे मामलों में कहीं कार्यवाही पर रोक लगी है, कहीं शिकायत खारिज हुई है और कहीं अदालत से राहत नहीं मिली है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि राहुल गांधी सभी मानहानि मामलों में बरी हो चुके हैं।