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खड़गे की बढ़ी मुश्किलें! कोर्ट ने जारी किया वारंट, कांग्रेस अध्यक्ष को 19 सितंबर को होना होगा पेश

 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने एक नई मुश्किल आ गई है; उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। पंजाब के संगरूर की एक अदालत ने यह वारंट जारी किया है और उन्हें 19 सितंबर तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जमानती वारंट है; हालांकि, जमानत पाने के लिए उन्हें अदालत में पेश होना होगा। खड़गे की मुश्किलें कर्नाटक चुनावों के दौरान की गई उन टिप्पणियों की वजह से बढ़ी हैं, जिनमें उन्होंने बजरंग दल की तुलना PFI से की थी।

यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर बजरंग दल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन PFI से की थी और कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वह बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देगी। फिलहाल कानूनी कार्यवाही चल रही है और मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है क्योंकि अदालत आगे की कार्रवाई करेगी।

संगरूर अदालत के आदेश के अनुसार, खड़गे के खिलाफ ₹15,000 का जमानती वारंट जारी किया गया है। अगर वह 19 सितंबर, 2026 को अदालत में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा। अदालत ने पहले भी उन्हें इस संबंध में नोटिस जारी किया था।

पूरी कहानी क्या है?

खड़गे पर बजरंग दल और प्रतिबंधित PFI के बीच तुलना करने का आरोप है। एक हिंदू संगठन ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है और 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने संगरूर जिला अदालत को बताया कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान, कांग्रेस के घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना "सिमी (SIMI) और अल-कायदा जैसे राष्ट्र-विरोधी संगठनों" से की गई थी।