सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने, वीडियो में देखे जयराम और गौरव भाटिया की तकरार
बिहार मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार (11 जुलाई, 2025) को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया। सत्तारूढ़ दल ने दावा किया कि इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्षी दलों के लिए एक झटका है।
जवाब में, कांग्रेस ने दावा किया कि याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि "किसी भी याचिकाकर्ता ने कोई स्थगन नहीं माँगा था" और कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार और राशन कार्ड को आवश्यक दस्तावेज़ मानने का चुनाव आयोग को दिया गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुसंख्य मतदाताओं को मताधिकार से वंचित होने से बचाएगा।भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस बयान में मांग की कि विपक्ष के नेता (लोकसभा) राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव देश और बिहार की जनता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें।
उन्होंने कहा, "एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर चिंताओं का कड़ा जवाब है। तेजस्वी यादव को स्पष्ट करना चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेंगे या नहीं। राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से एक दिन पहले धरना क्यों दिया। इससे साफ पता चलता है कि इन नेताओं का सुप्रीम कोर्ट में कोई विश्वास नहीं है।"
भाटिया ने कहा, "दोनों को अपने कार्यों पर विचार करना चाहिए। जो दल और नेता संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें जनता की आलोचना का सामना करना पड़ता रहेगा। अपनी टिप्पणी के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी एसआईआर प्रक्रिया का संचालन चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आता है।"
कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश ने एक पोस्ट में कहा:
"इसके अलावा, स्थगन न देने का चुनाव आयोग का झूठ साफ़ तौर पर उजागर हो गया है। आदेश के पृष्ठ 7 से यह स्पष्ट है कि किसी भी याचिकाकर्ता ने कल स्थगन का अनुरोध नहीं किया था। शीर्षकों में जानबूझकर इस तरह की भ्रामक हेराफेरी किसी संवैधानिक प्राधिकारी को शोभा नहीं देती," श्री रमेश ने कहा।
अपने पोस्ट में, कांग्रेस नेता ने अदालत के आदेश के स्क्रीनशॉट भी साझा किए, जिसमें कहा गया था: "चूँकि ये मामले 1 अगस्त, 2025 से पहले सक्षम अदालत के समक्ष उठाए जाएँगे, जो कि मसौदा मतदाता सूची की अधिसूचना की निर्धारित तिथि है, इसलिए अंतरिम स्थगन के अनुरोधों पर कोई आदेश जारी करने का कोई कारण नहीं है, और वैसे भी, याचिकाकर्ता इस समय स्थगन के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं।"