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अदालत ने Arvind Kejriwal और Manish Sisodia को दी बड़ी राहत! शराब नीति केस में हुए बरी, कहा - 'मैं करप्ट नहीं था, पूरा केस फर्जी...'

 

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले के आरोप में अपना फैसला सुनाया। इस फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीधे तौर पर बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एक्साइज केस में मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि पूरे मामले में कोई साजिश नहीं थी। फैसला सुनते ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कोर्ट रूम में अपने वकील हरिहरन से गले मिले। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी को तथ्य सही-सही पेश करने चाहिए थे। मैंने पहली बार इतनी कमियों वाली चार्जशीट देखी है।

बिना सबूत के आरोप साबित नहीं हो सकते - कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि आरोपी नंबर 8 और 18, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए काफी सबूत नहीं हैं। इसलिए, उन्हें बरी किया जाता है। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना सबूत के आरोप साबित नहीं हो सकते। मनीष सिसोदिया उस समय उपमुख्यमंत्री थे और उनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट था। इसी दौरान घोटाले का आरोप लगा था। सिसोदिया इस मामले में काफी समय जेल में भी रहे।

ED और CBI ने केस किया
शराब स्कैम केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI दोनों जांच एजेंसियों ने केस किया था। ED ने उन्हें इस केस में 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था। उस समय केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। अरविंद केजरीवाल 13 जुलाई, 2024 को शराब स्कैम केस में जेल से रिहा हुए थे।

कुल 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था
दिल्ली की शराब पॉलिसी में कथित स्कैम में अरविंद केजरीवाल समेत कुल 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, कुछ समय बाद दोनों को बेल पर रिहा कर दिया गया था। फैसले के समय अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अभी भी बेल पर बाहर थे। कोर्ट ने अब उन्हें बरी कर दिया है। यह साफ है कि यह आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और सिसोदिया के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि दोनों नेताओं ने शुरू से ही खुद को बेगुनाह बताया था।