☰
×

PM Modi की डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका: कोर्ट ने खारिज की अर्जी, जानिए अदालत का सख्त फैसला

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को एक और कानूनी झटका लगा है। गुजरात की सेशन कोर्ट ने जुलाई 2026 में केजरीवाल की उस रिवीजन अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की शिक्षा और डिग्री से जुड़े दस्तावेज अदालत में पेश करने की मांग की थी।

दरअसल, गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा है। इसी मामले में केजरीवाल ने अदालत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता और डिग्री से जुड़े दस्तावेज मंगाने की मांग की थी।केजरीवाल की यह अर्जी पहले JMFC कोर्ट ने 10 मार्च 2026 को खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की। उनका तर्क था कि ये दस्तावेज उनके बचाव के लिए जरूरी हैं।

लेकिन गुजरात सेशन कोर्ट ने उनकी दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि CrPC की धारा 91 के तहत दस्तावेज पेश करने का आदेश इंटरलोक्यूटरी नेचर का होता है, इसलिए इस तरह के आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी।

मामला गुजरात यूनिवर्सिटी की मानहानि शिकायत से जुड़ा है

यह पूरा विवाद 2023 में पीएम मोदी की डिग्री को लेकर केजरीवाल और संजय सिंह की ओर से दिए गए बयानों के बाद शुरू हुआ था। गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

जनवरी 2026 में गुजरात हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल और संजय सिंह की अलग-अलग ट्रायल की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

अब सितंबर में हाईकोर्ट में एक और मामला

इस मामले से जुड़ा एक अलग घटनाक्रम भी सामने आया है। 25 सितंबर 2026 को गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ₹25,000 की लागत के खिलाफ चुनौती पर फैसला सुरक्षित रख लिया। यह लागत मार्च 2023 में एकल पीठ की ओर से लगाई गई थी।यानी पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और इससे जुड़े अलग-अलग कानूनी मामले अदालतों में चल रहे हैं।