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Kangana Ranaut vs BMC Case: कंगना की HC में बड़ी जीत, बंगले के नुकसान की भरपाई करेगी BMC…

 

फिल्म अभिनेत्री कंगना रनोत के बंगले में तोड़फोड़ के मामले को लेकर बीएमसी का नोटिस बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस मामले में बीएमसी को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए नाराजगी जताई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बीएमसी ने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। अदालत ने कंगना के बंगले में तोड़फोड़े से हुए नुकसान की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने का आदेश दिया है। नुकसान की भरपाई को लेकर हाईकोर्ट एजेंसी की रिपोर्ट पर बाद में फैसला सुनाएगा।

एक्ट्रैस कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार में पिछले दिनों जुबानी जंग चली थी। दोनों के बीच बढ़ तकरार को लेकर बीएमसी ने कंगना को नोटिसा थमाया था। नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर ही कंगना के बंगले पर तोड़फोड़ कर डाली थी। इस तोड़फोड़ के खिलाफ कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट में कहा था कि नोटिस देने का समय कम से कम 14 दिन होना चाहिए। लेकिन बीएमसी ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में ही बंगले को तोड़ दिया।

बीएमसी का कहना था कि कंगना के बंगले में बाथरूप और ऑफिस का निर्माण नक्शे के हिसाब से नहीं है। उसे अतिक्रमण करके बनाया गया है। लेकिन बीएमसी के अधिकारियों ने समयसीमा से पहले ही बुल्डोजर से कंगना रनौत के बंगलों में तो़फोड़ कर दी थी। कंगना रनोत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के निशाने पर आई कंगना रनौत के बंगले पर कार्रवाई की गई है।

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