AAP विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सोमनाथ पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षाकर्मी से मारपीट का आरोप था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना ना भरने पर एक महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती पर रायबरेली और अमेठी में भी केस दर्ज हुए थे जिसमें से एक पर सुनवाई हुई थी। पिछले शनिवार आप विधायक सोमनाथ भारती की जमानत पर सुनवाई पर कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में उन्हें जमानत दी जाएगी। इसके लिए उन्हें दो जमानतदारों के साथ 50 हजार रुपये का मुचलका भरना होगा। साथ ही उन पर देश से बाहर जाने को लेकर पांबदी लगाई गई है।
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