अब पासपोर्ट सही हाथों तक ही पहुंचेगा, नहीं तो हो जाएगा रिटर्न
पासपोर्ट डिलीवरी सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। मंगलवार से लागू हुए नए नियम के साथ, विदेश मंत्रालय ने पोस्टल डिपार्टमेंट को साफ निर्देश दिए हैं कि पासपोर्ट सिर्फ उसी व्यक्ति को डिलीवर किए जाएंगे जिसके नाम पर वे जारी किए गए हैं। पोस्टमैन अब पड़ोसियों, रिश्तेदारों या दूसरे लोगों को पासपोर्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे। हालांकि, अगर मुख्य एप्लिकेंट मौजूद नहीं है, तो पासपोर्ट एप्लिकेंट की ओर से किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को डिलीवर किया जाएगा।
सिर्फ तय पते पर डिलीवरी
अगर पासपोर्ट होल्डर तय पते पर मौजूद नहीं है, तो डिलीवरी सिर्फ उनके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को की जाएगी। पासपोर्ट को किसी दूसरे पते पर भेजने या डिलीवर करने की इजाज़त नहीं होगी। भले ही एप्लिकेंट अभी किसी दूसरे पते पर रह रहा हो, पोस्टल डिपार्टमेंट पासपोर्ट को नए पते पर नहीं भेजेगा। अगर तय पते पर डिलीवरी मुमकिन नहीं है, तो पासपोर्ट तुरंत वापस करके पासपोर्ट ऑफिस में जमा कर दिया जाएगा।