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सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया रंजन गोगोई पर लगा यौन उत्पीड़न का केस

 

सुप्रीम कोर्ट ने  पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के उपर  लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के केस को बंद कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा की इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता ये केस साजिश के तहत लगाया गया हो। दरअसल बतौर सीजेआई रंजन गोगोई ने अपने कार्यकाल के दौरान कई कड़े फैसले लिए थे जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश देते हुए कहा था की ये केस कहीं किसी साजिश के तहत तो नहीं किया गया है।

कोर्ट ने आगे कहा की केस को बीते २ साल हो गए है ऐसे में जांच के लिए जरुरी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड को प्राप्त करने की सम्भावनाये काफी कम रह गयी है।

क्या था मामला

सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने पूर्व सीजेआई पर यौन उत्पीडन का आरोप लगाते हुए कहा था की रंजन गोगोई ने उनका यौन उत्पीड़न किया है। महिला साल 2018 में रंजन गोगोई के आवास पर बतौर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पदस्थ थी। महिला के अनुसार उसे उसकी नौकरी से बाद  में हटा भी दिया गया था। महिला ने इसके बाद अपने हल्फनामे की कॉपी को 22 जजों का भेजी थी।

रिपोर्ट में किया साजिश होने का जिक्र
कोर्ट ने साजिश होने की बात को इस रिपोर्ट में स्वीकार किया है। साथ ही कहा की सम्भावनाये है की ये केस किसी साजिश के तहत भी किया गया हो सकता है। रिपोर्ट में एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी हवाला दिया गया है रिपोर्ट के मुताबिक़ रंजन गोगोई के एनआरसी को आगे बढ़ाने के निर्णय से कई लोग गोगोई से खुश नहीं थे।

दो साल पहले शुरू हुई थी कार्यवाही

इस मामले की कार्यवाही 2 साल पहले शुरू की गयी थी जिसकी सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस दीपक गुप्ता ने की थी। उसके बाद अदालत ने केस की जांच के आदेश दिए थे की कही पूर्व सीजेआई के खिलाफ ये केस किसी साजिश  के तहत तो नहीं किया गया।