जमीन हड़पने के मामले में ईओडब्ल्यू कश्मीर ने दाखिल की चार्जशीट
श्रीनगर, 1 सितंबर (आईएएनएस)। जमीन हड़पने के धोखाधड़ी मामले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच जम्मू-कश्मीर की ईओडब्ल्यू कश्मीर विंग ने एफआईआर के तहत सब-जज श्रीनगर की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।
यह चार्जशीट धारा 420/511, 167, 471 और 120-बी आरपीसी के तहत मुश्ताक अहमद मलिक और तत्कालीन पटवारी (अब मृत) के खिलाफ दाखिल की गई है।
यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने आपस में साजिश रचकर खसरा नंबर 642 वाली जमीन को हड़पने की कोशिश की और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) से बिल्डिंग परमिशन लेने की कोशिश की।
शिकायत मिलने के बाद जांच के आदेश दिए गए। जांच के दौरान लगाए गए आरोप सही पाए गए। जांच में फर्जी दस्तावेज तैयार करने, जरूरी तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और सरकारी पद के कथित दुरुपयोग का खुलासा हुआ।
जांच एजेंसी ने इस मामले को 'साबित' मानते हुए जांच बंद कर दी है और अब चार्जशीट को सक्षम अदालत में न्यायिक फैसले के लिए दाखिल कर दिया गया है। अब अदालत इस मामले में आगे की सुनवाई करेगी और तय करेगी कि आरोपियों पर क्या कार्रवाई होनी है।
इससे पहले 28 अगस्त को जम्मू-कश्मीर की अनंतनाग पुलिस ने स्पेशल पुलिस अफसर (एसपीओ) की नौकरी और यात्रा सेवा प्रदाता घोटाले के मामले में राजनीतिक दल के नेता आबिद हुसैन नेगरू के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सरकारी नौकरी दिलाने और अमरनाथ यात्रा के दौरान पहलगाम में टेंट लगाने की अनुमति दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी। खानाबल पुलिस चौकी को वहीद अहमद इत्तू ने लिखित शिकायत दी। शिकायत में आरोप लगाया कि आबिद हुसैन नेगरू (निवासीः करंडीगाम, बिजबेहरा) ने उसके साथ धोखाधड़ी की थी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि इन आश्वासनों के आधार पर उससे 8.25 लाख ले लिए गए। शिकायत का संज्ञान लेते हुए अनंतनाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू कर दी गई।
--आईएएनएस
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