PM मोदी के साथ महिला की फेक फोटो मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा को कंटेंट हटाने का दिया निर्देश, वीडियो में जाने महिला को सुरक्षा देने के आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की कथित फेक और मॉर्फ्ड फोटो से जुड़े मामले में बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा को आदेश दिया है कि वह इस फोटो और उससे जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाए। शुक्रवार को जिस याचिका पर सुनवाई हुई, वह उसी महिला ने दायर की थी, जिसकी तस्वीर के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ की गई थी। महिला ने अदालत में अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई थी।
हाईकोर्ट ने कहा- यह सिर्फ एक महिला का मामला नहीं
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि यह मामला केवल एक महिला तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा विषय भी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले को पूरी संवेदनशीलता के साथ संभाले।हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह महिला को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराए। महिला ने अदालत को बताया था कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।
CJP नेताओं को हाईकोर्ट का नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने CJP के नेताओं सौरव दास और अभिजीत दिपके को भी नोटिस जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की मॉर्फ्ड और अश्लील तस्वीर को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया।अदालत ने मामले से जुड़े पक्षों से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
सोशल मीडिया पर फेक कंटेंट को लेकर बढ़ी चिंता
मामले की सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया पर फर्जी तस्वीरों और मॉर्फ्ड कंटेंट के प्रसार को लेकर भी सवाल उठे। अदालत ने संकेत दिया कि ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति की निजता और सुरक्षा की रक्षा जरूरी है।अब मामले में आगे की कार्रवाई संबंधित पक्षों के जवाब और जांच की प्रगति के आधार पर होगी।