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विदेशी मेहमानों की सूचना देर से देने पर पुणे के होटलों पर पुलिस कार्रवाई

 

पुणे, 5 सितंबर (आईएएनएस)। पुणे पुलिस ने दो प्रसिद्ध होटलों के प्रबंधकों के खिलाफ विदेशी नागरिकों के आगमन की सूचना समय पर न देने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

पहला मामला बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 की धारा 23(ख) के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि होटल शेरटन ग्रैंड के प्रबंधक ने कथित तौर पर चीनी नागरिक क्यू लू लू के आगमन की सूचना देने में देरी की।

पुलिस के अनुसार, विदेशी नागरिक ने 14 जून, 2026 को शाम 7:29 बजे होटल में चेक-इन किया। हालांकि, उनके आगमन से संबंधित अनिवार्य फॉर्म-3 की जानकारी 28 जून को रात 9:18 बजे ही जमा की गई।

पुलिस ने बताया कि होटल ने सूचना जमा करने में 14 दिन और एक घंटे (337 घंटे) की देरी की, जो कथित तौर पर निर्धारित नियमों का उल्लंघन है।

एक अन्य मामले में, चतुरश्रृंगी पुलिस स्टेशन ने जेडब्ल्यू मैरियट होटल के प्रबंधक के खिलाफ आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 की धारा 23(डी) के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया कि इतालवी नागरिक क्रिश्चियन ह्यूबर ने 7 जून को शाम 7:07 बजे होटल में चेक-इन किया था, लेकिन उनके आगमन की सूचना फॉर्म-3 के माध्यम से 17 जुलाई को सुबह 6:52 बजे ही जमा की गई।

पुलिस ने बताया कि इसके परिणामस्वरूप 39 दिन और 11 घंटे (947 घंटे) की देरी हुई।

यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब पुणे पुलिस की विशेष शाखा ने होटलों, मकान मालिकों और अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा अपने परिसर में रहने वाले विदेशी नागरिकों, किरायेदारों और अन्य व्यक्तियों के बारे में तुरंत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अपने अभियान को तेज कर दिया है।

डीसीपी विशेष शाखा प्रशांत अमृतकर ने पुणे भर के प्रतिष्ठानों को नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने कहा कि निर्धारित समय के भीतर अनिवार्य जानकारी प्रदान करने में विफल रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यह अभियान डीसीपी अमृतकर के मार्गदर्शन में बंड गार्डन और चतुरश्रृंगी पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है।

--आईएएनएस

एमएस/