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उपहार अग्निकांड: सीबीआई ने पूर्व आईपीएस अमोद कांठ के खिलाफ दाखिल क्लोजर रिपोर्ट ली वापस

 

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड से जुड़े एक अहम मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमोद कांठ के खिलाफ दाखिल की गई अपनी क्लोजर रिपोर्ट को वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद सीबीआई ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में मामले से संबंधित एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है।

सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में बताया है कि उपहार पीड़ित संघ की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें केंद्र सरकार और सीबीआई से अभियोजन की मंजूरी से जुड़े दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने तथा इस पूरे मुद्दे पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मामले में जांच और अभियोजन की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई है।

सीबीआई ने अदालत को अवगत कराया कि 29 जून 2019 को दायर इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उस समय अनिश्चितकाल के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी। हालांकि अब हाल ही में 23 अप्रैल को दिए गए एक आदेश में हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसी आदेश के अनुपालन में एजेंसी ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

सीबीआई ने यह भी बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को निर्धारित की गई है, जिसमें आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है।

इससे पहले भी सीबीआई ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमोद कांठ से जुड़े 2009 के एक मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, हालांकि उस समय भी इस रिपोर्ट का विरोध किया गया था और मामले को लेकर कई पक्षों ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।

उपहार अग्निकांड, जो देश के सबसे गंभीर औद्योगिक हादसों में से एक माना जाता है, लंबे समय से न्यायिक और जांच प्रक्रियाओं के विभिन्न चरणों से गुजर रहा है। इस ताजा घटनाक्रम ने एक बार फिर मामले को चर्चा में ला दिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी