बच्चों के पासपोर्ट की वैधता बदली, अब 18 साल की उम्र तक रहेगा पासपोर्ट; वीडियो में जानें नया नियम
विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत 15 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को जारी किया जाने वाला 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से अधिकतम 5 साल या बच्चे के 18 साल की उम्र तक वैध रहेगा। यानी बच्चे के लिए पासपोर्ट की वैधता 5 साल या 18 वर्ष की उम्र में से जो भी पहले आएगी, वहीं समाप्त हो जाएगी। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम संशोधन नियम, 2026 को 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया। इसके जरिए वर्ष 1980 के पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों के लागू होने के बाद बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर पहले से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव हो गया है।
15 साल तक के बच्चों के लिए नया नियम
नए नियम के मुताबिक, यदि कोई बच्चा 15 साल या उससे कम उम्र में पासपोर्ट बनवाता है, तो उसका पासपोर्ट अधिकतम 5 साल तक वैध रहेगा। हालांकि, बच्चे के 18 साल की उम्र तक पहुंचने पर पासपोर्ट की वैधता उससे पहले ही समाप्त हो जाएगी।इसका मतलब साफ है कि 5 साल और 18 साल की उम्र में से जो सीमा पहले आएगी, वही पासपोर्ट की अंतिम वैधता मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी बच्चे की उम्र पासपोर्ट बनवाते समय 12 साल है, तो सामान्य तौर पर 5 साल की अवधि पूरी होने तक पासपोर्ट वैध रह सकता है। लेकिन अगर बच्चा इससे पहले 18 साल का हो जाता है, तो उसी समय पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो जाएगी।
14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाया तो क्या होगा?
इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी बच्चे ने 14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाया। ऐसी स्थिति में 5 साल की वैधता पूरी होने पर बच्चा 19 साल का हो जाएगा। लेकिन नए नियम के अनुसार पासपोर्ट 18 साल की उम्र तक ही वैध रहेगा। इसलिए इस मामले में पासपोर्ट की वैधता 18 साल की उम्र में ही खत्म हो जाएगी।यानी 14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाने वाले बच्चे को पूरे 5 साल की वैधता नहीं मिलेगी। इसी तरह 15 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाने वाले बच्चे के लिए भी इसकी वैधता 18 साल की उम्र तक ही रहेगी।
पहले क्या था नियम?
नए संशोधन से पहले बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर अलग प्रावधान लागू था। विदेश मंत्रालय की ओर से पासपोर्ट नियमों में किए गए संशोधन के बाद अब 15 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए 18 साल की उम्र को महत्वपूर्ण सीमा बनाया गया है।नए नियम का उद्देश्य बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को उनकी उम्र के साथ जोड़ना है। 18 साल की उम्र के बाद व्यक्ति वयस्क श्रेणी में आ जाता है, ऐसे में इसके बाद पासपोर्ट संबंधी प्रक्रिया भी वयस्कों के लिए लागू नियमों के अनुसार होगी।