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वंदे मातरम् का अपमान अब नहीं चलेगा! सरकार के इस नियम को नाम मानने वाले को मिलेगी सजा 

 

केंद्र सरकार में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर एक हाई-लेवल मीटिंग शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय की अगुवाई में हाल ही में एक हाई-लेवल मीटिंग हुई, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि क्या राष्ट्रगान जन गण मन की तरह वंदे मातरम के लिए भी एक तय प्रोटोकॉल बनाया जाना चाहिए। इस मीटिंग में कई मंत्रालयों के सीनियर अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसका मकसद राष्ट्रीय गीत की पवित्रता और गरिमा को तय करना था।

'वंदे मातरम' आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक बना

यह ध्यान देने वाली बात है कि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, और स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह गीत आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया था। संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के बराबर ही सम्मान दिया था, लेकिन अब तक इसके लिए कोई औपचारिक नियम, शिष्टाचार या कानूनी गाइडलाइन तय नहीं की गई हैं। यही वजह है कि इसे कब, कैसे और किन मौकों पर गाया जाना चाहिए, इस बारे में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है।

क्या 'वंदे मातरम' के अपमान पर सज़ा होगी?

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मीटिंग में यह सवाल भी उठाया गया कि क्या वंदे मातरम का अपमान करने पर सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। फिलहाल, नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के तहत सिर्फ़ राष्ट्रगान के अपमान पर सज़ा का प्रावधान है, राष्ट्रीय गीत के लिए नहीं। सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में यह साफ़ कर चुकी है कि वंदे मातरम के लिए कोई कानूनी सज़ा का सिस्टम नहीं है।

राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में अंतर

संविधान के अनुच्छेद 51A(a) के तहत, राष्ट्रगान को खास सुरक्षा मिली हुई है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में साफ़ तौर पर कहा गया है कि राष्ट्रगान के दौरान लोगों को खड़ा होना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर जेल हो सकती है। हालांकि, वंदे मातरम के लिए अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

राजनीतिक बयानबाज़ी तेज़

इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज़ हो गई है। बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम को उसका सही सम्मान मिलना चाहिए और उसने कांग्रेस पर इतिहास में इसके महत्व को कम करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, कांग्रेस का कहना है कि धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, गाने के कुछ हिस्सों को लेकर पहले भी बहस हो चुकी है, और बीजेपी इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।