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रेप केस में दोषी करार दिए जाने के बाद तरुण तेजपाल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, बोले - ''62 साल का हूं, मेरी 2 बेटियां...'

 

*तहलका* न्यूज़ मैगज़ीन के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फ़ैसले को पलटते हुए उन्हें रेप के मामले में दोषी ठहराया है। हाई कोर्ट की गोवा सर्किट बेंच, जिसमें जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और जस्टिस अमित बोरकर शामिल थे, ने कहा कि सज़ा पर फ़ैसला आज बाद में सुनाया जाएगा। फ़ैसला सुनाए जाते समय तेजपाल कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने नरमी बरतने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि वह इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

तेजपाल ने कोर्ट से कहा, "मैं आज 62 साल का हूँ। मेरी दो बेटियाँ हैं। मेरी पत्नी है। मैं राजनीतिक साज़िश का शिकार हूँ। मेरे वकीलों ने भी मुझे कोर्ट से नरमी की अपील करने की सलाह दी है।" तेजपाल के वकील आबाद पोंडा ने कम से कम सज़ा की मांग करते हुए कोर्ट से गुज़ारिश की कि सज़ा पर अमल और सज़ा सुनाने की प्रक्रिया को कम से कम 10 हफ़्ते के लिए रोक दिया जाए, ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। वहीं, गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा की मांग की और तर्क दिया कि इससे यह साफ़ संदेश जाएगा कि "ना का मतलब ना ही होता है।"

क्या हो सकती है सज़ा?

कोर्ट ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 376(2)(f) (भरोसे या अधिकार वाले व्यक्ति द्वारा महिला के साथ रेप), 354(A) (यौन उत्पीड़न) और 354(B) (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) के तहत दोषी ठहराया। धारा 376 के तहत, तेजपाल को कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्रकैद की सज़ा हो सकती है।

यह मामला नवंबर 2013 में गोवा में आयोजित 'थिंकफ़ेस्ट' इवेंट के दौरान एक होटल की लिफ़्ट में अपनी पूर्व जूनियर महिला सहयोगी के कथित यौन उत्पीड़न और रेप से जुड़ा है। निचली अदालत ने 2021 में तेजपाल को इस मामले में बरी कर दिया था, जिसके ख़िलाफ़ गोवा सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की थी।