सुप्रीम कोर्ट से वाईएसआर कांग्रेस को राहत, निकाय चुनावों के उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन 25 अक्टूबर तक स्थगित
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन 25 अक्टूबर तक स्थगित करने का निर्देश दिया है।
इस बीच, चुनाव आयोग उम्मीदवारों के नामांकन पर विचार करेगा, जिसमें उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने के साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण शामिल हैं। जहां भी आवश्यक हो, चुनाव आयोग नामांकन की तिथि स्थगित करने का निर्णय लेगा। चुनाव आयोग को गुरुवार तक निर्णय लेना होगा।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की आंध्रप्रदेश नगर निगम चुनावों मे अपने उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए समयसीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है। इसके साथ ही कहा कि डीजीपी नामिनेशन सेंटर और प्रत्याशियों की सुरक्षा का बंदोबस्त करें और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करें।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि प्रत्याशियों की लिस्ट 25 अक्टूबर तक फाइनल न करें। जो प्रत्याशी नामिनेशन दाखिल करना चाहते है, उनकी अर्जी पर राज्य चुनाव आयोग तथ्यों के आधार पर विचार कर फैसला ले।
जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की। जस्टिस बागची ने कहा कि हम तारीख बदलने के लिए कोई एकतरफा आदेश जारी नहीं करेंगे। चुनाव आयोग हर मामले को अलग-अलग देखेगा और संभावित उम्मीदवारों द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर फैसला लेगा।
जस्टिस बागची ने कहा कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। दूसरी पार्टी सत्ताधारी दल से मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, इसे सम्मानजनक तरीके से होने दें। वाईएसआर पार्टी ने आरोप लगाया है कि उसके उम्मीदवारों पर हमला किया गया, उनके नामांकन पत्र फाड़ दिए गए और उन्हें नामांकन केंद्रों से भगाया गया। चुनावी हिंसा के कारण आगामी आंध्र प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए उसके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका गया।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की नामांकन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था। नगर निगम चुनाव के मतदान 28 अक्टूबर को होने हैं।
--आईएएनएस
ओपी/पीएम