सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पंचायत चुनाव में देरी पर दखल देने से किया इनकार
राजस्थान में पंचायत चुनावों में देरी को लेकर दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सक्षम मंच के सामने उपयुक्त उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने बिहारी लाल रणवा बनाम राज्य राजस्थान और अन्य मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंकुर रस्तोगी उपस्थित हुए, जबकि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने पक्ष रखा।
कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव में देरी या समय पर चुनाव कराने के मुद्दे के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और संबंधित राज्य सरकार सक्षम मंच हैं और याचिकाकर्ता को वहीं उचित कार्रवाई के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई।
विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से राज्य स्तर पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर जिम्मेदार निकायों की सक्रियता सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है।