×

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखलाए ट्रंप, सभी देशों पर तुरंत लागू होगा 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ

 

वॉशिंगटन, 21 फरवरी (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने के बाद तुरंत 10 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने 10 फीसदी का नया टैरिफ लागू करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है और कहा कि यह तुरंत लागू होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दूसरी बार सत्ता में वापसी के बाद सभी देशों पर अपनी शर्तों के हिसाब से व्यापार करने के लिए अलग-अलग टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ के फैसले को अवैध करार दिया है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने 10 फीसदी का नया टैरिफ लागू करने का ऐलान किया, जो तुरंत लागू होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रूथ सोशल पर लिखा, "ओवल ऑफिस से सभी देशों पर ग्लोबल 10 फीसदी टैरिफ पर हस्ताक्षर करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, जो लगभग तुरंत लागू होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद!"

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "कोर्ट ने कहा कि मुझे 1 डॉलर भी चार्ज करने की इजाजत नहीं है। मैं एक पैसा इस्तेमाल करता, लेकिन अब हम पैसे नहीं कमाते। हम पैसे बचाते हैं। आईईईपीए के तहत किसी भी देश से 1 डॉलर चार्ज नहीं कर सकता।"

उन्होंने कहा, "यह उन दूसरे देशों को बचाने के लिए किया गया होगा, अमेरिका के लिए तो बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे उन देशों के साथ कोई भी या सारा ट्रेड या बिजनेस खत्म करने की इजाजत है। दूसरे शब्दों में, मैं ट्रेड खत्म कर सकता हूं। मुझे किसी दूसरे देश पर बैन लगाने की भी इजाजत है। मैं बैन लगा सकता हूं। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन मैं 1 डॉलर चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि इसमें ऐसा नहीं लिखा है। मैं उनके साथ जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन मैं कोई पैसा चार्ज नहीं कर सकता।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे देश को बर्बाद करने की इजाजत है, लेकिन मैं उनसे थोड़ी सी फीस नहीं ले सकता। जरा सोचिए, यह कितना अजीब है? मुझे उन पर रोक लगाने की इजाजत है। मुझे उनसे यह कहने की इजाजत है, 'आप अब अमेरिका में बिजनेस नहीं कर सकते। हम आपको यहां से बाहर निकालना चाहते हैं।' लेकिन अगर मैं उनसे 10 डॉलर चार्ज करना चाहता हूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता।

व्हाइट हाउस ने कहा कि भारत, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और जापान सहित जिन देशों ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्यापार समझौता किया है, उन पर कुछ समय के लिए एक जैसा 10 फीसदी टैरिफ लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट (आईईईपीए) के तहत सरकार के इमरजेंसी टैरिफ पावर के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है।

आईईईपीए अथॉरिटी को रद्द करने के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बारे में एक नए आदेश पर हस्ताक्षर किया, तो व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा, "यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट आईईईपीए लीगल अथॉरिटी का इस्तेमाल करके टैरिफ नहीं लगा सकते।"

अधिकारी ने आगे कहा कि जिन देशों ने ट्रंप के साथ ट्रेड अरेंजमेंट पर बातचीत की थी, उन पर सरकार आईईईपीए लीगल अथॉरिटी का इस्तेमाल करके टैरिफ लगा रही थी। अब जब वह अथॉरिटी लागू नहीं है, तो उन देशों पर अब सेक्शन 122 लीगल अथॉरिटी का इस्तेमाल करके 10 प्रतिशत का ग्लोबल टैरिफ लगाया जाएगा।

अधिकारी ने कहा, "हालांकि, यह सिर्फ अस्थाई है क्योंकि सरकार ज्यादा सही या पहले से तय टैरिफ रेट लागू करने के लिए दूसरी लीगल अथॉरिटी से बात करेगी। तब तक, हम उम्मीद करते हैं कि सभी देश ट्रेड बैरियर कम करने और दूसरी रियायतों पर अपने ट्रेड डील कमिटमेंट का पालन करते रहेंगे, जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।"

--आईएएनएस

केके/एएस