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भारत में विदेशी नागरिकों के लिए बदले नियम, वीडियो में देंखे अब 180 दिन पूरे होने से पहले भी करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

 

केंद्र सरकार ने भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन और अपील प्रक्रिया से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स नियम, 2026 की अधिसूचना जारी कर नए प्रावधानों की जानकारी दी है। इन बदलावों का उद्देश्य प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाना बताया जा रहा है।

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180 दिन पूरे होने से पहले भी करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

नए नियमों के अनुसार, भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक अब 180 दिन की अवधि पूरी होने का इंतजार किए बिना किसी भी समय अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इससे उन्हें अंतिम समय की जल्दबाजी और प्रशासनिक परेशानियों से राहत मिलेगी।पहले के नियमों के तहत विदेशी नागरिकों को भारत में 180 दिन पूरे होने के बाद 14 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। अब इस प्रक्रिया को अधिक लचीला बना दिया गया है।

ऑनलाइन अपील की सुविधा भी मिलेगी

गृह मंत्रालय ने नियमों में एक और बड़ा बदलाव करते हुए ऑनलाइन अपील की सुविधा शुरू की है। अब विदेशी नागरिक रजिस्ट्रेशन, वीजा या अन्य संबंधित मामलों में अपनी अपील डिजिटल माध्यम से दर्ज करा सकेंगे।इस कदम से पूरी प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक होने के साथ-साथ समय की बचत भी होगी और आवेदकों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

देरी से रजिस्ट्रेशन पर सख्ती

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद रजिस्ट्रेशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाएगा। यानी समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को उचित कारण बताना होगा और संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बाद ही उनका आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा।इस प्रावधान का उद्देश्य नियमों के पालन को सुनिश्चित करना और अनावश्यक देरी को रोकना है।

प्रक्रियाओं को डिजिटल और आसान बनाने पर जोर

विशेषज्ञों का मानना है कि नए नियम विदेशी नागरिकों के लिए भारत में रहने और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया को अधिक सहज बनाएंगे। ऑनलाइन सुविधाओं के विस्तार से पारदर्शिता बढ़ेगी और दस्तावेजी कार्यवाही भी तेज होगी।गृह मंत्रालय की यह पहल भारत की इमिग्रेशन और विदेशी नागरिक प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।