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आरपीएससी एसआई मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जानें किसे मिलेगा फायदा?

 

नई दिल्ली, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट की ओर से राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (आरपीएससी) की याचिका पर सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच बैठी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए कुछ बड़े फैसले किए।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने द्वारा दिए गए आदेश में संशोधन करते हुए, ओवरएज अभ्यर्थियों को दी गई राहत के दायरे को सीमित कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि परीक्षा में बैठने का लाभ सभी समान रूप से अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को नहीं दिया जाएगा, जैसा कि पूर्व के आदेश से प्रतीत होता था।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सभी ओवरएज (तय उम्र से ज्यादा) उम्मीदवार परीक्षा नहीं दे सकेंगे। सिर्फ इस मामले में याचिकाकर्ता सूरजमल मीणा और लगभग 713 उम्मीदवार ही परीक्षा दे पाएंगे, जिन्होंने पहले कोर्ट में केस दर्ज किया था और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने एडमिट कार्ड दिया हुआ है। बाकी अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को परीक्षा देने की इजाजत नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जिन्होंने इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका नहीं लगाई थी, उन्हें भी परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश इसलिए भी अहम है, क्योंकि गुरुवार के आदेश से जो राहत का रास्ता दूसरे कैंडिडेट्स के लिए खुल रहा था, वो अब बंद हो गया है। अब बाकी कैंडिडेट्स को परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं होगी।

वहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने साफ किया कि परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परीक्षा निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से होगी। आरपीएससी एसआई परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को तय केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम