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रेस्टोरेंट अब नहीं वसूल सकेंगे ‘LPG चार्ज’, केंद्र सरकार का सख्त निर्देश, वीडियो में देंखे CCPA ने जारी किए नियम

 

होटल और रेस्टोरेंट में ग्राहकों से अब अलग से ‘LPG चार्ज’ या अन्य अतिरिक्त शुल्क वसूला नहीं जा सकेगा। केंद्र सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि रेस्टोरेंट केवल खाने की कीमत और सरकारी टैक्स ही बिल में जोड़ सकेंगे।सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि होटल और रेस्टोरेंट को अपनी सभी इनपुट कॉस्ट पहले से ही मेन्यू में शामिल कीमतों में जोड़नी होगी। यानी गैस, बिजली, स्टाफ या अन्य ऑपरेशनल खर्च के नाम पर कोई अलग से शुल्क ग्राहकों से नहीं लिया जा सकेगा।

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CCPA ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई रेस्टोरेंट बढ़ती LPG कीमतों या किसी अन्य खर्च का हवाला देकर बिल में अलग से चार्ज जोड़ता है, तो इसे उपभोक्ता संरक्षण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित संस्थानों पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्राहकों से बिल में केवल खाद्य पदार्थों की कीमत और लागू सरकारी टैक्स (जैसे GST) ही वसूला जा सकेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का “फ्यूल चार्ज”, “LPG चार्ज” या अन्य छिपे हुए शुल्क पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।CCPA ने यह भी सलाह दी है कि यदि किसी ग्राहक के बिल में इस तरह के अतिरिक्त शुल्क जोड़े जाते हैं, तो सबसे पहले वह होटल या रेस्टोरेंट मैनेजमेंट से उसे हटाने के लिए कहें। यदि प्रबंधन शुल्क हटाने से इनकार करता है, तो ग्राहक के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए चार विकल्प उपलब्ध हैं।

सरकार के इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था प्रदान करना और अनावश्यक वसूली पर रोक लगाना है। इससे ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर उन मामलों में जहां पहले छोटे-छोटे अतिरिक्त चार्ज जोड़कर बिल बढ़ा दिया जाता था।कुल मिलाकर, इस नए नियम से होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर में बिलिंग प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होने जा रही है और ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क के बोझ से राहत मिलेगी।