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रांची में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

 

रांची, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। रांची के मुरी ओपी क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म और उसके बाद गला दबाकर हत्या के मामले में पुलिस ने 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान मारदू गांव निवासी भागवत महतो उर्फ भगवान दास महतो के रूप में की है।

मामले में पुलिस ने घटनास्थल से किशोरी का मोबाइल फोन, चप्पल और कपड़े सहित कई सामान बरामद किए हैं। रांची पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, किशोरी के पिता ने 18 अक्टूबर को मुरी ओपी में उसकी गुमशुदगी की सूचना दी थी।

उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी दोपहर करीब दो बजे यह कहकर घर से निकली थी कि वह पांच मिनट में लौट आएगी। देर शाम तक उसके वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद शाम करीब 7.30 बजे उन्होंने मुरी ओपी पहुंचकर पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 19 अक्टूबर को सिल्ली-मुरी ओपी कांड संख्या 66/2026 दर्ज किया। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीण एसपी के निर्देशन में सिल्ली के पुलिस उपाधीक्षक मनीष चंद्र लाल के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की।

पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान 18 अक्टूबर की रात करीब 9.35 बजे मारदू गांव के छापरगढ़ा स्थित जंगल-झाड़ियों के बीच किशोरी का शव बरामद किया गया। जांच के दौरान घटनास्थल से तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस का दावा है कि इन साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर भागवत महतो को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने किशोरी को फोन कर बुलाने, उसके साथ आए छोटे भाई को पत्थर से घायल करने और किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात स्वीकार की।

पुलिस के अनुसार, आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल से मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया गया है। पुलिस टीम में सिल्ली के डीएसपी, मुरी ओपी और सिल्ली थाने के अधिकारी-कर्मी, तकनीकी शाखा, स्निफर डॉग टीम तथा एफएसएल मोबाइल वैन की टीम शामिल थी।

--आईएएनएस

एसएनसी/एबीएम