×

Railway Rules Explained: ट्रेन छूटने पर क्या करें, रिफंड मिलेगा या दूसरी ट्रेन में सफर संभव ?

 

घने कोहरे और कड़ाके की ठंड में, ट्रेन में देरी या ट्रेन छूट जाना आम बात है। ऐसी स्थितियों में, यात्रियों के मन में सबसे पहला सवाल यह आता है, "अब मेरे टिकट का क्या होगा? क्या मुझे रिफंड मिलेगा, या मैं उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकता हूँ?" अगर आप भी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं, तो कोई भी जल्दबाजी वाला कदम उठाने से पहले, इन रेलवे नियमों के बारे में जान लें, क्योंकि एक छोटी सी गलती से भारी जुर्माना और कानूनी परेशानी हो सकती है।

क्या आप जनरल टिकट से दूसरी ट्रेन पकड़ सकते हैं?
अगर आपके पास जनरल टिकट है, तो अच्छी खबर है। आप उसी कैटेगरी की दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते टिकट की वैलिडिटी खत्म न हुई हो, जो आमतौर पर 3 घंटे या पहली उपलब्ध ट्रेन तक होती है। हालांकि, अगर आप अलग कैटेगरी की ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।

कौन सी ट्रेनें जनरल टिकट स्वीकार नहीं करती हैं?
मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होते हैं। अगर आप इन ट्रेनों में जनरल टिकट से यात्रा करते हैं, तो TTE (टिकट एग्जामिनर) आपको बिना टिकट यात्री मान सकता है और भारी जुर्माना लगा सकता है।

अगर रिजर्वेशन टिकट वाली ट्रेन छूट जाए तो क्या करें?
यहीं पर ज़्यादातर यात्री फंस जाते हैं: अगर कन्फर्म सीट वाली ट्रेन छूट जाए तो क्या करें। अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट है और आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं और चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं, तो TTE आपको बिना टिकट यात्री मान सकता है और पूरे टिकट की कीमत के बराबर या उससे ज़्यादा जुर्माना वसूल सकता है।

अगर जुर्माना नहीं भरा तो क्या हो सकता है?
रेलवे नियमों के अनुसार, जुर्माना न भरने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कुछ मामलों में, जेल भी हो सकती है। अगर यात्री बहस करता है या जुर्माना देने से मना करता है, तो उसे रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को सौंपा जा सकता है। अगर आपकी रिजर्व्ड ट्रेन छूट जाती है, तो सबसे अच्छा और सुरक्षित विकल्प यह है कि आप नई ट्रेन के लिए नया टिकट बुक करें या समय पर रिफंड नियमों के अनुसार रिफंड के लिए अप्लाई करें। 

क्या ट्रेन छूटने पर मुझे रिफंड मिलेगा?
अगर आपकी ट्रेन छूट गई है, तो आपको तुरंत TDR (टिकट डिपॉजिट रसीद) फाइल करनी चाहिए। आम तौर पर, ट्रेन छूटने के बाद रिफंड मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट है और आपने यात्रा नहीं की है, तो आप पूरे रिफंड का दावा कर सकते हैं।

क्या मैं अगली स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकता हूँ?
एक खास नियम यह भी है कि अगर आपकी ट्रेन आपके स्टेशन से आपके बिना चली जाती है, तो TTE (ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर) अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी और को नहीं दे सकता। इसका मतलब है कि अगर आप टैक्सी से अगले बड़े स्टेशन पर ट्रेन पकड़ते हैं, तो आपकी सीट सुरक्षित रहेगी। कोहरे के मौसम में, हमेशा घर से ज़्यादा समय लेकर निकलें। अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो रिस्क लेने के बजाय, स्टेशन मास्टर या TTE से बात करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती से भारी जुर्माना और कानूनी परेशानी हो सकती है।