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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 2018 के मानहानि केस की सुनवाई पर रोक; वीडियो में जाने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे एक आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी। यह मामला वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए कथित आपत्तिजनक बयानों से जुड़ा है। मामला महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। शीर्ष अदालत के इस फैसले से राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिली है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने मामले में महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने राहुल गांधी की याचिका पर संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया जाएगा।

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती

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राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत का रुख किया।हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल की याचिका पर गिरगांव मजिस्ट्रेट के 28 अगस्त 2019 के आदेश को बरकरार रखा था। इस आदेश के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता खुला था।हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने 2021 के आदेश को भी जारी रखा था। इस आदेश में मजिस्ट्रेट को शिकायत पर सुनवाई छह सप्ताह तक टालने के लिए कहा गया था।

राहुल गांधी की ओर से अभिषेक सिंघवी ने रखी दलील

सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने अपनी दलीलों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया। सिंघवी ने कहा कि इस मामले में लागू कानून को लेकर पहले ही स्थिति स्पष्ट हो चुकी है।राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कानूनी आधारों पर सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करते हुए महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया तथा मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी।सुप्रीम कोर्ट की इस अंतरिम कार्रवाई के बाद निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल विराम रहेगा। मामले के अंतिम नतीजे के लिए आगे की न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के कितने मामले?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी ने अपने 2024 के लोकसभा चुनावी हलफनामे में आपराधिक मानहानि से जुड़े 15 मामलों की जानकारी दी थी। इसके अतिरिक्त पुणे में सावरकर परिवार की ओर से दायर एक अन्य मामला भी बताया गया है। इस तरह कुल संख्या 16 बताई गई है।राहुल गांधी के खिलाफ अलग-अलग स्थानों पर दर्ज मामलों की वजह से उनकी कानूनी चुनौतियां लगातार चर्चा में रही हैं। हालांकि, प्रत्येक मामले के आरोप, कानूनी स्थिति और सुनवाई की प्रक्रिया अलग-अलग है।

अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नोटिस के बाद महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखना होगा। अदालत में आगे होने वाली सुनवाई के दौरान यह तय होगा कि राहुल गांधी की याचिका पर अंतिम निर्णय किस दिशा में जाता है।फिलहाल, 2018 के बयान से जुड़े इस मानहानि मामले की सुनवाई पर रोक लगने से राहुल गांधी को अंतरिम राहत मिली है। हालांकि, यह रोक मामले का अंतिम निपटारा नहीं है। आगे की स्थिति सुप्रीम कोर्ट के आगामी आदेशों पर निर्भर करेगी।