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पूर्व अग्निवीर युवाओं के लिए योगी सरकार ने आसान की सरकारी नौकरी की राह

 

लखनऊ, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। सेना में देश की सेवा कर चुके पूर्व अग्निवीर युवाओं के लिए योगी सरकार ने सरकारी नौकरी की राह और आसान कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती संबंधी नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।

इसके तहत पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सरकार ने अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने के साथ ही लिखित और शारीरिक परीक्षा से भी छूट देने का निर्णय लिया है। पूर्व अग्निवीरों को केवल मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा। इस व्यवस्था से सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी।

कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति से संबंधित नियमावली में संशोधन किया है। प्रदेश के पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अभ्यर्थियों को उनकी मूल श्रेणी के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा। इससे सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं को प्रदेश की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के बेहतर अवसर मिलेंगे।

पूर्व अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है। तीन वर्ष की इस छूट से सैन्य सेवा के बाद सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। पूर्व अग्निवीरों को इन विभागों में भर्ती के लिए लिखित और शारीरिक परीक्षा नहीं देनी होगी। उन्हें केवल मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा। सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण रियायत होगी। अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए सेवा अवधि पूरी होने के बाद रोजगार एक महत्वपूर्ण विषय है।

योगी सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन कर ऐसे युवाओं के लिए प्रदेश की सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ने की व्यवस्था को और सुगम बनाया है। इससे सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन का अनुभव रखने वाले युवाओं को देश की सेवा के बाद उत्तर प्रदेश में भी अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलेगा।

--आईएएनएस

विकेटी/डीकेपी