पंजाब में नशा विरोधी कार्यकर्ता की हत्या की सीबीआई जांच की मांग, हाई कोर्ट में पीआईएल दायर
चंडीगढ़, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। पंजाब में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में अब सीबीआई जांच की मांग उठी है। इस संबंध में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। मानसा में दर्ज मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है, जिसकी निगरानी हाई कोर्ट करे।
वहीं, दूसरी ओर मानसा में परविंदर सिंह की मौत के बाद परिवार और लोगों के रोष को देखते हुए महिला इंस्पेक्टर बेअंत कौर थाना सिटी-1 को सस्पेंड कर दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने आरोपी को मेडिकल स्टोर का ड्रग लाइसेंस देने, आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद आर्म्स लाइसेंस देने, मृतक की कॉल पर लोकल पुलिस द्वारा असंवेदनशील कदम उठाए जाने, अस्पताल ले जाने में देरी करने और मृतक के परिवार और गवाहों की सुरक्षा के साथ राज्य में कानून-व्यवस्था बहाल करने की भी मांग की है।
याचिका के अनुसार, 45 वर्षीय परविंदर सिंह उर्फ झोटा पूर्व फ्रीस्टाइल कबड्डी खिलाड़ी था और मानसा का निवासी था। उसने 'एंटी-ड्रग टास्क फोर्स' बनाई थी और मेडिकल स्टोरों पर नशे की अवैध बिक्री का लाइव वीडियो बनाकर अपने फेसबुक पेज पर डालता था, जिसके करीब 63 हजार फॉलोअर्स थे।
जुलाई 2023 में उसने बठिंडा रोड, मानसा स्थित आरोपी अश्वनी कुमार के मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बेचने का आरोप लगाया था। उसकी शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और उसके खिलाफ भी क्रॉस-केस दर्ज कर हिरासत में लिया गया था। इस मामले में परविंदर सिंह झोटा को सितंबर 2023 में रिहा किया गया।
13 अक्टूबर को झोटा ने आरोपी के मेडिकल स्टोर से एक व्यक्ति को नशीले कैप्सूल खरीदकर निकलते हुए देखा। उसने वीडियो बनाना शुरू किया, आरोपी से सवाल पूछा और पुलिस को कॉल किया, लेकिन पुलिस नहीं आई। इसी दौरान आरोपी ने उस पर गोली चला दी। इस घटना में परविंदर सिंह झोटा के चार साथी कुलविंदर सिंह, गोबिंद सिंह, बलतेज सिंह और हैप्पी भी घायल हो गए। पिता की शिकायत के अनुसार आरोपी और उसके साथियों ने दिनदहाड़े उसके बेटे का पीछा कर गोली मारी।
फायरिंग के बाद भी पुलिस करीब 20-25 मिनट तक मौके पर नहीं पहुंची और गंभीर रूप से घायल परविंदर को तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया। बाद में उसे सिविल अस्पताल मानसा ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
याचिका में ड्रग लाइसेंस पर भी सवाल उठाए गए हैं। प्रेस रिपोर्ट में ड्रग इंस्पेक्टर मानसा के बयान के हवाले से कहा गया है कि पिछले चार साल में आरोपी की दुकान पर करीब दस बार छापे पड़े, तीन बार लाइसेंस सस्पेंड किया गया, तीन बार नशीले पदार्थ बरामद किए गए और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत कार्रवाई की गई, फिर भी लाइसेंस रद्द नहीं किया गया।
घटना के बाद मानसा में 13 अक्टूबर को पूर्ण बंद रहा। प्रदर्शनकारियों ने बरनाला-सिरसा रोड पर टिंकोनी चौक जाम किया। 14 अक्टूबर को भीड़ ने आरोपी के मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी और फायर टेंडर को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं, 15 अक्टूबर को पंजाब बंद का आह्वान किया गया।
--आईएएनएस
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