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पुणे केतन अग्रवाल हत्याकांड, आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, वीडियो में जाने नार्को टेस्ट से इनकार

 

 

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्या मामले में वडगांव अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों को अब येरवदा जेल में रखा जाएगा। पुलिस की कस्टडी बढ़ाने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

कोर्ट ने भेजा न्यायिक हिरासत में

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शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान वडगांव अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्हें पुणे की येरवदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। पुलिस ने पूछताछ के लिए कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।

नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से इनकार

सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से नार्को (पॉलीग्राफ) टेस्ट कराने से साफ इनकार कर दिया गया। हालांकि एक दिन पहले सिया गोयल के वकील ने दावा किया था कि उनकी मुवक्किल टेस्ट के लिए सहमत है, लेकिन कोर्ट में पेशी के समय दोनों आरोपियों ने इससे इनकार कर दिया।

वडगांव कोर्ट के जज ए.एम. विभूते ने स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी की सहमति के बिना इस तरह का टेस्ट नहीं कराया जा सकता। इसलिए अब उनका नार्को टेस्ट नहीं होगा।

हत्या का आरोप और मामला क्या है

पुलिस के अनुसार, सिया गोयल और चेतन चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने 18 जून को पुणे के लोहगढ़ फोर्ट पर केतन अग्रवाल को धक्का देकर उनकी हत्या कर दी।

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि केतन और सिया की शादी इसी साल नवंबर में तय थी, जिससे यह केस और अधिक संवेदनशील हो गया है।

जांच जारी

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और डिजिटल व अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अदालत के ताजा आदेश के बाद अब दोनों आरोपियों से जेल में पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।