PAN-Aadhaar Linking: पैन-आधार लिंक स्टेट्स चेक करने का सबसे आसान तरीका, ऑनलाइन सिर्फ 1 मिनट में करें काम
अगर आपका PAN और Aadhaar 31 दिसंबर, 2025 तक लिंक नहीं हुआ है, तो यह आपका आखिरी मौका है। 31 दिसंबर, 2025 आखिरी डेडलाइन है। अगर इस डेडलाइन तक आपका PAN आपके Aadhaar से लिंक नहीं होता है, तो 1 जनवरी, 2026 से आपका PAN इनएक्टिव हो जाएगा। इससे सीधे तौर पर आपकी टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एक्टिविटीज़ पर असर पड़ेगा।
PAN-Aadhaar लिंकिंग क्यों ज़रूरी है?
CBDT के नियमों के अनुसार, जिन टैक्सपेयर्स का PAN उनके Aadhaar एनरोलमेंट ID के आधार पर जारी किया गया था, उनके लिए अपने PAN को Aadhaar से लिंक करना ज़रूरी है। लिंक न करने पर PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, और कई ज़रूरी फाइनेंशियल सर्विसेज़ सस्पेंड हो सकती हैं।
अगर आपका PAN इनएक्टिव हो जाता है तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा?
अगर आपका PAN इनएक्टिव हो जाता है, तो आप:
अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
आपका टैक्स रिफंड लेट हो सकता है।
बैंकिंग, लोन और इन्वेस्टमेंट के लिए KYC वेरिफिकेशन फेल हो सकता है।
म्यूचुअल फंड SIP, शेयर ट्रेडिंग और सैलरी क्रेडिट पर असर पड़ सकता है।
ज़्यादा TDS और TCS काटा जा सकता है, जिससे आपके फाइनेंस पर असर पड़ेगा।
क्या आपको पता है कि आपका PAN आपके Aadhaar से लिंक है या नहीं?
अगर आप कन्फ्यूज हैं या पक्का नहीं हैं कि आपका PAN आपके Aadhaar से लिंक है या नहीं, तो चिंता न करें। आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर घर बैठे सिर्फ़ एक मिनट में स्टेटस चेक कर सकते हैं।
यहाँ सबसे आसान तरीका बताया गया है…
अपने PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस को स्टेप-बाय-स्टेप कैसे चेक करें:
इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएं।
'लिंक Aadhaar' ऑप्शन पर क्लिक करें।
अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर डालें।
'वैलिडेट' पर क्लिक करने पर, स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा।
आपको स्टेटस में इन तीन में से कोई एक मैसेज दिख सकता है:
लिंक्ड - इसका मतलब है कि आपका PAN और Aadhaar पहले से ही लिंक हैं, इसलिए आप आराम कर सकते हैं।
नॉट लिंक्ड - इसका मतलब है कि आपको तुरंत अपना PAN और Aadhaar लिंक करना होगा।
इन प्रोसेस - लिंकिंग प्रोसेस चल रहा है; कुछ दिनों बाद स्टेटस फिर से चेक करें।
अपने PAN और Aadhaar को कैसे लिंक करें?
अगर स्टेटस "नॉट लिंक्ड" दिखाता है:
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें। प्रोफाइल सेक्शन में जाएं और 'लिंक Aadhaar' ऑप्शन चुनें। अपना पैन और आधार नंबर डालें।
आधार से जुड़े अपने मोबाइल नंबर पर मिले OTP से वेरिफाई करें।
अगर लेट फीस लागू है, तो ई-पे टैक्स के ज़रिए ₹1,000 का पेमेंट करें।
पेमेंट के बाद, पैन-आधार लिंकिंग पूरी हो जाएगी।
अगर आप डेडलाइन मिस करते हैं तो क्या पेनल्टी लगेगी?
अगर आपने पहले इन्हें लिंक नहीं किया है और डेडलाइन के बाद ऐसा करते हैं, तो आपको ₹1,000 की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। पेनल्टी देने के बाद ही आपका पैन फिर से एक्टिवेट होगा। इसलिए, डेडलाइन का इंतज़ार न करें। अभी अपना स्टेटस चेक करें, और अगर यह लिंक नहीं है, तो तुरंत अपना पैन और आधार लिंक करें। नहीं तो, बाद में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े कई ज़रूरी काम अटक सकते हैं।