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ऑनलाइन पटाखा बिक्री पर रोक, सिर्फ लाइसेंसधारी दुकानों से करें खरीदारी : पुलिस

 

नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। आदर्श नगर के शांति मोहल्ला में 4 मंजिला गोदाम में लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है, इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और मौके पर 20 फायर टेंडर तैनात हैं। डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि दीपावली पर केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही 7 और 8 नवंबर को सुबह 6-7 और शाम 8-10 बजे तक चलाए जा सकेंगे। अस्पताल और साइलेंस जोन के 300 मीटर दायरे में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आदर्श नगर विधानसभा के इलाके में लगी आग के मामले में शाहदरा डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने कहा, आज सुबह 8:40 पर आग लगने की कॉल मिली थी, जिसमें मौके पर तुरंत लोकल पुलिस के एसएचओ और एसीपी पहुंचे। वहां जाकर देखा गया कि यह शांति मोहल्ला की गली नंबर 5 और 6 के बीच में एक गोदाम है, जो कि तकरीबन 250 मीटर के आसपास का चारमंजिला गोदाम है। उसमें आग लगी थी और उसमें काफी धुआं निकल रहा था, क्योंकि गोदाम बंद था। इसके बाद शटर काटकर फायर विभाग ने अंदर जाने की जगह बनाई और फिर आग बुझाने का काम शुरू किया।

उन्होंने कहा कि चूंकि इसमें धुआं बहुत ज्यादा था, इसलिए शुरुआत में काफी परेशानी आई थी, लेकिन अब आग काबू में है। इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, क्योंकि गोदाम रात को बंद था और सुबह 9:30 बजे के आसपास खुलना था। इसलिए इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। अभी आग बुझाने का काम जारी है और तकरीबन 20 फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं। लोकल पुलिस और ट्रैफिक स्टाफ रास्ता क्लियर रखने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं और जल्द आग बुझने की उम्मीद है।

आदर्श नगर पूर्व की गाइडलाइन को लेकर डीसीपी राजेंद्र ने कहा कि सर्वप्रथम मैं शाहदरा जिले के निवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। त्योहार को अच्छे और सुरक्षित तरीके से मनाएं। मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार केवल ग्रीन क्रैकर्स चलाने की अनुमति है।

उन्होंने कहा कि जिन पटाखों को चलाया जा सकता है, वे 7 और 8 तारीख को निर्धारित समय के अनुसार ही चलाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए समय भी निर्धारित किया है, जिसमें एक दिन में 3 घंटे का समय दिया गया है। इसमें सुबह 6 से 7 बजे और शाम 8 से 10 बजे तक का समय निर्धारित है।

डीसीपी ने कहा कि मैं सभी से अनुरोध और अपील करूंगा कि इसका पालन किया जाए। बाकी समय में पटाखे न फोड़े जाएं। दूसरा, निर्देश यह भी है कि केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही चलाए जाएं। वही पटाखे 7 और 8 नवंबर को उपयोग किए जाएं।

उन्होंने कहा कि पटाखों के डिब्बों पर एक क्यूआर कोड होता है, जिससे उनकी प्रमाणिकता की जांच की जा सकती है। यदि पैकेट खुला है तो उसमें लोकल या पारंपरिक पटाखे मिलाए जा सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। पटाखों की लड़ी और बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

डीसीपी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध है और इसकी अनुमति नहीं है। केवल उन्हीं दुकानों से पटाखे खरीदें जिन्हें लाइसेंस दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि शाहदरा जिले में तकरीबन 65 दुकानों को अस्थायी लाइसेंस दिए गए हैं। ये लाइसेंस आज रात 12 बजे तक या उनकी निर्धारित शर्तों के अनुसार ही मान्य रहेंगे। आज के बाद ये अस्थायी लाइसेंस वाली दुकानें नहीं चलेंगी।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम, शैक्षणिक संस्थान और घोषित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में कोई भी पटाखा नहीं चलाया जाएगा यानी वहां पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा और इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। इस संबंध में सूची आपको डीएम कार्यालय से उपलब्ध होते ही साझा कर दी जाएगी। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैं यह पहले ही बता रहा हूं।

--आईएएनएस

केके/वीसी