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New Rules From August 1: 1 अगस्त से बदल जाएंगे कई बड़े नियम, LPG, बैंकिंग, UPI और रेलवे समेत आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

 

जैसा कि हर महीने की पहली तारीख को होता है, 1 अगस्त 2026 से कई नियम बदलने वाले हैं। इन बदलावों में LPG गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर बैंक की छुट्टियां शामिल हैं और इनका असर आम आदमी की आर्थिक स्थिति और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ सकता है। इसलिए, नया महीना शुरू होने से पहले इन बदलावों के बारे में जानना ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि क्या-क्या बदल रहा है।

1. LPG सिलेंडर
हर महीने की पहली तारीख को, तेल मार्केटिंग कंपनियाँ घरेलू (14.2 kg) और कमर्शियल (19 kg) LPG सिलेंडर की नई कीमतें तय करती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में उतार-चढ़ाव और लागत के आधार पर सिलेंडर की कीमतें बढ़ या घट सकती हैं। इसलिए, 1 अगस्त को सभी की नज़रें नई दरों पर होंगी।

2. तत्काल टिकट
तत्काल टिकटों को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब यात्रियों को रेलवे रिज़र्वेशन काउंटर पर टोकन मिलेगा और उनकी बारी आने पर ही टिकट बुक किए जाएँगे। इस कदम का मकसद काउंटरों पर होने वाली आम भीड़-भाड़ को कम करना है।

3. बैंक की छुट्टियां
RBI का नया बैंक हॉलिडे कैलेंडर अगस्त महीने से लागू हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार को अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको बैंक शाखा में कोई ज़रूरी काम है, तो छुट्टियों की लिस्ट पहले से ज़रूर देख लें।

4. ATM और डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ
हालांकि ATM, UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएँ हमेशा की तरह चालू रहेंगी, लेकिन कुछ बैंक समय-समय पर अपने सर्विस चार्ज, मुफ़्त ट्रांज़ैक्शन लिमिट या दूसरे नियमों में बदलाव कर सकते हैं। अपने बैंक की आधिकारिक जानकारी से अपडेट रहना ज़रूरी है।

5. क्रेडिट कार्ड
हर महीने की शुरुआत में, कई बैंक और कार्ड जारी करने वाली कंपनियाँ अक्सर रिवॉर्ड पॉइंट, चार्ज, पेमेंट की शर्तों या अन्य सुविधाओं में बदलाव करती हैं। अगर आपका बैंक 1 अगस्त से कोई नया नियम लागू कर रहा है, तो उसकी जानकारी पहले से ज़रूर देख लें।

6. ईंधन की कीमतें
LPG के अलावा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) और दूसरे ईंधनों की कीमतें भी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार की स्थितियों के आधार पर घट-बढ़ सकती हैं। इसका असर एयरलाइंस और यात्रा के खर्च पर पड़ सकता है। 

7. ITR फाइल करना ज़रूरी है
सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, जबकि ITR-3 और ITR-4 फॉर्म भरने वाले टैक्सपेयर्स - जिनके अकाउंट्स का ऑडिट ज़रूरी नहीं है - के पास 31 अगस्त तक का समय है। 31 अगस्त तक ITR फाइल न करने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत ₹5,000 तक की लेट फीस लग सकती है।

8. होम लोन और EMI
RBI 1 अगस्त के बाद किसी भी दिन बैठक कर सकता है, जिसमें रेपो रेट पर फैसला लिए जाने की संभावना है। इसका होम लोन, कार लोन, EMI और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों पर बड़ा असर पड़ सकता है। अगर अगस्त में आपका कोई बैंकिंग, गैस बुकिंग या उससे जुड़ा कोई काम है, तो 1 अगस्त से लागू होने वाले नए नियमों और दरों को देखना न भूलें। ऐसा करने से आप किसी भी परेशानी या अचानक होने वाले खर्च से बच सकेंगे।