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नासिक टीसीएस केस: पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, जारी रहेगी न्यायिक हिरासत

 

नासिक, 15 मई (आईएएनएस)। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) से जुड़े कथित अत्याचार और धार्मिक भावना आहत करने के मामले में नासिक सेशन कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे पांचों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सभी आरोपी फिलहाल सेंट्रल जेल में ही रहेंगे।

जानकारी के अनुसार, आरोपी अश्विनी चेनानी, रजा मेनन, आसिफ अंसारी, शाहरुख कुरेशी और तौसिफ अत्तार ने जमानत के लिए आवेदन किया था। सेशन कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई, जहां अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।

पुलिस के अनुसार, टीसीएस कंपनी से जुड़े इस प्रकरण में अत्याचार और धार्मिक भावना आहत करने के आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियां इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर रही हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

इससे पहले, अदालत ने इस मामले में आरोपी निदा खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था। निदा खान को 7 मई को छत्रपति संभाजीनगर के नरेगांव क्षेत्र स्थित कैसर कॉलोनी के एक आवासीय अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था।

बता दें कि यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी दानिश शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि दानिश शेख ने पहले से विवाहित होने के बावजूद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

जांच आगे बढ़ने पर कई अन्य महिलाओं ने भी नासिक शाखा के वरिष्ठ कर्मचारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। महिलाओं का कहना है कि फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच उन्हें मानसिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा लेकिन उनकी शिकायतों को मानव संसाधन विभाग ने नजरअंदाज कर दिया।

--आईएएनएस

पीएसके