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Mumbai Police Order: दुर्गा विसर्जन के दौरान प्रतिमाओं की तस्वीरें और वीडियो शेयर करने पर रोक

 

मुंबई में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर पुलिस ने एहतियाती आदेश जारी किया है। 20 से 22 अक्टूबर के बीच विसर्जन के दौरान पानी में तैरती या आधी डूबी हुई दुर्गा प्रतिमाओं की तस्वीरें और वीडियो बनाने तथा उन्हें प्रसारित करने पर रोक लगाई गई है। पुलिस के मुताबिक, इस कदम का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत होने से बचाना और शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

BNSS की धारा 163 के तहत जारी हुआ आदेश

यह आदेश मुंबई पुलिस के पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। आदेश 20 से 22 अक्टूबर के बीच लागू रहेगा।

पुलिस के अनुसार, इस अवधि में शहर के विभिन्न जलाशयों में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। ज्वार-भाटे और पानी के बहाव के कारण कुछ प्रतिमाएं आंशिक रूप से विसर्जित होने के बाद किनारों पर दिखाई दे सकती हैं।

तस्वीरें और वीडियो फैलाने पर क्यों लगी रोक?

पुलिस ने आशंका जताई है कि विसर्जन के बाद पानी में तैरती या आधी डूबी हुई प्रतिमाओं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। इसके अलावा, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के कर्मचारियों द्वारा प्रतिमाओं को पानी से बाहर निकालने के दृश्यों को प्रसारित करने से भी विवाद पैदा होने की आशंका जताई गई है।

इसी संभावना को देखते हुए पुलिस ने एहतियाती कदम उठाया है, ताकि किसी तरह का तनाव या सार्वजनिक अव्यवस्था न फैले।

सार्वजनिक शांति बनाए रखना पुलिस का उद्देश्य

मुंबई पुलिस का कहना है कि विसर्जन के दौरान संवेदनशील परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश का मकसद धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकना है।