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मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ कोर्ट पहुंचे ‘माउंटेन मैन’ राहुल गुप्ता, पहचान और ट्रेडमार्क उल्लंघन का लगाया आरोप

 

रायपुर, 9 अगस्त (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही और ‘माउंटेन मैन’ के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले राहुल गुप्ता ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के खिलाफ रायपुर की अदालत में याचिका दायर की है। मामले में अदालत ने मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 11 अगस्त को निर्धारित की गई है।

राहुल गुप्ता का आरोप है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनके आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जबलपुर के पर्वतारोही अंकित सेन को ‘माउंटेन मैन’ के रूप में प्रचारित किया गया। उनका कहना है कि इससे उनकी स्थापित पहचान और कानूनी रूप से पंजीकृत ‘माउंटेन मैन’ ट्रेडमार्क को नुकसान पहुंचा है।

गुप्ता के अनुसार, उन्हें वर्ष 2014 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ‘माउंटेन मैन’ की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके बाद उनकी कानूनी टीम ने इसी वर्ष ‘माउंटेन मैन’ नाम के ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया था, जिसे वर्ष 2019 में आधिकारिक रूप से पंजीकृत कर लिया गया।

राहुल गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 14 मई 2018 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। उनका दावा है कि पिछले एक दशक में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ‘माउंटेन मैन’ की पहचान स्थापित की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की ओर से अंकित सेन को ‘माउंटेन मैन’ के रूप में प्रचारित किए जाने से उनके ट्रेडमार्क अधिकारों, व्यक्तिगत पहचान और व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में उन्होंने ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999 की धारा 28 और 29 के तहत अपने अधिकारों के उल्लंघन का हवाला दिया है। साथ ही व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों के कथित हनन का भी आरोप लगाया है।

राहुल गुप्ता का कहना है कि उन्होंने जून और अगस्त 2025 में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत और अनुस्मारक भेजकर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट हटाने तथा मामले में स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की थी। हालांकि, कई बार संपर्क करने के बावजूद उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांग यह है कि मुख्यमंत्री सचिवालय सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि ‘माउंटेन मैन’ की आधिकारिक पहचान किसके साथ जुड़ी हुई है।

राहुल गुप्ता ने कहा, “हमने लगातार बातचीत और संवाद के माध्यम से इस विवाद का समाधान निकालने की कोशिश की। ईमेल और अन्य माध्यमों से भी संपर्क किया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार हमें न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।” मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को रायपुर कोर्ट में होगी।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम