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मीडिया संस्थान से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुनील जाखड़ बोले, यह पंजाब सरकार के मुंह पर तमाचा

 

नई दिल्ली, 20 जनवरी (आईएएनएस)। पंजाब सरकार द्वारा एक मीडिया संस्थान पर कार्रवाई से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने खुलकर स्वागत किया है। उन्होंने इसे मीडिया की आजादी की जीत और भगवंत मान सरकार के रवैये पर करारा तमाचा बताया है।

सुनील जाखड़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मीडिया की आजादी को बरकरार रखते हुए भगवंत मान सरकार के दमनकारी रवैये से आजाद मीडिया को दबाने की कोशिशों पर रोक लगा दी है। यह घमंडी आप सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। बेहतर होगा कि सरकार इससे सबक ले। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।"

दरअसल, एक अखबार समूह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उसके एक प्रिंटिंग प्रेस और प्रबंधन से जुड़े एक होटल को बंद कर दिया है। याचिकाकर्ता ने इस कार्रवाई को गलत और मनमाना बताया।

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देते हुए बड़ा और अहम फैसला सुनाया। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि प्रिंटिंग प्रेस को बंद नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि सरकार चाहे तो व्यवसाय या होटल पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अखबार को बंद नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि प्रदूषण का बहाना बनाकर अखबारों को बंद करना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी किए बिना यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि प्रिंटिंग प्रेस बिना किसी रुकावट के चलता रहे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका होटल से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन प्रेस को बंद करना गलत है।

वहीं, पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि संबंधित होटल में प्रदूषण से जुड़ी समस्याएं पाई गई थीं। इसके अलावा सरकार ने यह भी दावा किया कि प्रिंटिंग प्रेस में शराब की दो बोतलें मिली हैं। इस मामले में हाईकोर्ट पहले ही विस्तृत सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख चुका है।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी