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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, खेद जताने पर मामला बंद

 

जबलपुर, 25 जून (आईएएनएस)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार पर की गई टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई है।

राहुल गांधी के खेद जताने और कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा इसे स्वीकार करने पर मामला बंद कर दिया गया है। दरअसल, राहुल गांधी ने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान पनामा पेपर मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था, जिस पर कार्तिकेय ने भोपाल स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया था, जिस पर समन जारी किया गया था। बाद में राहुल गांधी के अधिवक्ता उच्च न्यायालय पहुंचे।

राहुल गांधी की ओर से समन रद्द करने की याचिका में मांग की गई थी। इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई हुई; राहुल गांधी की ओर से अपने बयान पर लिखित में खेद व्यक्त किया गया था और कहा गया कि गलती से उनके द्वारा शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय का नाम लिया गया है।

राहुल गांधी द्वारा लिखित में खेद व्यक्त किए जाने वाले आवेदन पर कार्तिकेय चौहान से जवाब तलब किया गया, जिसमें कार्तिकेय चौहान की ओर से अधिवक्ता ने केस को आगे न बढ़ाने की न्यायालय से प्रार्थना की। दोनों पक्षों के वकीलों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश प्रमोद अग्रवाल ने मामले को ही बंद कर दिया। इस मामले में राहुल गांधी की ओर से विवेक कृष्ण तंखा, अजय गुप्ता, राजीव मिश्रा और ऐश्वर्या साहू; जबकि कार्तिकेय चौहान की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर उपस्थित हुए।

--आईएएनएस

एसएनपी/डीएससी