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लोकसभा से पास हुआ सख्त कानून, पेपर लीक करने वालों को 7 साल की सजा और लगेगा करोड़ों का जुर्माना 

 

बुधवार को लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' ध्वनि मत से पारित हो गया। मंगलवार को इस विधेयक पर नौ घंटे तक बहस हुई थी। बुधवार को विपक्ष की ओर से राहुल गांधी ने इस विधेयक पर 50 मिनट तक बात रखी। विपक्ष के हंगामे के बीच यह विधेयक पारित हुआ।

इस कानून के तहत पेपर लीक से जुड़े नियमों को और सख्त कर दिया गया है। अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, राज्यसभा में 'राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' पारित किया गया। अब 'वंदे मातरम' को भी 'जन गण मन' के समान कानूनी संरक्षण मिलेगा। 'वंदे मातरम' का अपमान या अनादर करना, या इसे गाने या प्रस्तुत करने में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा।

**'वंदे मातरम' का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल**

'राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' में 1971 के मूल कानून में संशोधन का प्रावधान है। नए कानून में राष्ट्रगान का अपमान करने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है।