×

वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस  में टिकट कैंसल करने से पहले जान ले ये नियम, वरना नहीं मिलेगा एक भी रुपया वापिस 

 

भारतीय रेलवे ने अपनी प्रीमियम सेवाओं, वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II ट्रेनों के लिए टिकट कैंसलेशन और रिफंड नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। मंत्रालय द्वारा जारी रेलवे यात्री (कैंसलेशन और रिफंड) संशोधन नियम, 2026 के तहत, यात्रियों को अब रिफंड पाने के लिए ज़्यादा सावधान रहना होगा। टिकट कैंसिल करते समय लापरवाही महंगी पड़ सकती है।

वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस के लिए नए रिफंड नियम
इन ट्रेनों के लिए रिफंड सिस्टम अब टाइम-बाउंड होगा।

72 घंटे से ज़्यादा पहले: अगर आप ट्रेन छूटने से 72 घंटे से ज़्यादा पहले अपना टिकट कैंसिल करते हैं, तो किराए का 25% काट लिया जाएगा, और बाकी रकम रिफंड कर दी जाएगी।

72 से 8 घंटे के बीच: अगर आप ट्रेन छूटने से 72 से 8 घंटे पहले अपना टिकट कैंसिल करते हैं, तो किराए का 50% काट लिया जाएगा।

8 घंटे से कम: अगर आप ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले अपना टिकट कैंसिल करते हैं, तो कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।

अमृत भारत-II और अन्य ट्रेनें
वही नियम जो वंदे भारत स्लीपर पर लागू होते हैं, वे अमृत भारत-II एक्सप्रेस पर रिज़र्व टिकटों पर भी लागू होंगे। हालांकि, अमृत भारत-II पर बिना रिज़र्व टिकटों के लिए पुराने नियम (नियम 5) लागू रहेंगे।

TDR और समय सीमा
वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II के लिए टिकट कैंसलेशन की समय सीमा 72 घंटे तय की गई है, जबकि अन्य रेगुलर ट्रेनों के लिए यह सीमा 48 घंटे है। अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक न तो टिकट कैंसिल करता है और न ही ऑनलाइन TDR (टिकट डिपॉज़िट रसीद) फाइल करता है, तो उसे रिफंड नहीं मिलेगा।जहां इन खास कैटेगरी के लिए अलग से नियम नहीं बताए गए हैं, वहां टिकट की स्थिति (कन्फर्म या वेटिंग लिस्ट) के अनुसार पुराने नियम (नियम 1 से 23) लागू होंगे। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि अगर उनकी यात्रा की योजनाओं में कोई बदलाव होता है, तो नुकसान से बचने के लिए समय पर अपने टिकट कैंसिल कर दें।