कर्नाटक: एसआईआर ड्यूटी पर तैनात अधिकारी पर हमले के बाद तीन लोगों पर केस दर्ज
बेंगलुरु, 30 जुलाई (आईएएनएस)। देवराजीवनहल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन पर आरोप है कि इन्होंने डीजे हल्ली में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (एसआईआर) के दौरान एक सरकारी अधिकारी पर हमला किया और उन्हें चुनाव से जुड़े काम करने से रोका।
शिकायत के अनुसार, स्लम बोर्ड और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट रैंक के इस अधिकारी को पुलकेशी नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 47 में 11 बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) की देखरेख के लिए सुपरवाइजरी ऑफिसर के तौर पर तैनात किया गया था। 29 जुलाई को रोशन नगर में कौसर मस्जिद के पास एसआईआर प्रोसेस का निरीक्षण करते समय, उन्होंने दो युवकों (यारब और दस्तगीर) को एसआईआर फॉर्म जारी करने को लेकर बीएलओ से बहस करते हुए पाया।
शिकायत में कहा गया है कि जब बीएलओ ने उन दोनों युवकों (जिन्होंने खुद को जयनगर का निवासी बताया था) को सलाह दी कि वे अपने एसआईआर फॉर्म अपने रहने की जगह से लें, तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। जब सुपरवाइजिंग ऑफिसर ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, तो एक आरोपी ने कथित तौर पर उनके मुंह पर मुक्का मारा, जिससे उनके होंठ से खून निकलने लगा, जबकि दूसरे ने उनकी भौंह के पास और पीठ पर हमला किया। आसपास मौजूद लोगों के बीच-बचाव के बाद हमला रुका।
शिकायतकर्ता ने बाद में अपने सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी, अंबेडकर अस्पताल में इलाज कराया और फिर देवराजीवनहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धाराओं 121(1) (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने के लिए जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाना), 132 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है।
--आईएएनएस
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