18 साल की बेटी का गैंगरेप करता था कलयुगी पिता, गर्भवती हुई तो दादी ने कराया गर्भपात, हैवानियत की ये दास्तां सुनकर कांप उठेगा कलेजा
जिले में सामूहिक दुष्कर्म का ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानने के बाद खून के रिश्तों पर भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल, यहां एक शख्स अपने चार दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करता था। इतना ही नहीं, उनकी दादी ने भी इस प्रयास में उनका साथ दिया। जब उसकी बेटी गर्भवती हो गई तो उसकी दादी ने उसका गर्भपात करवा दिया। अदालत ने सामूहिक बलात्कार के सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, गर्भपात कराने वाली दादी को 8 साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है।
पूरा मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के कर्नलगंज चौकी का है। यहां रहने वाली महिला ने 12 जनवरी 2020 को अपने पति और उसके दोस्तों लालू उर्फ सुरजीत, राहुल उर्फ कुंती, मनोज शाक्य, सोनू तिवारी उर्फ रत्नेश तिवारी, विमल कुमार, विष्णु शरण रस्तोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने अपनी सास के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति उसकी 16 वर्षीय बेटी के साथ लगातार बलात्कार कर रहा है। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी को जयपुर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया। इसके बाद भी उसके पति ने उसे जयपुर से बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म जारी रखा। शिकायत में कहा गया है कि पति अपने दोस्तों के साथ होटलों में जाता था। वहां पति और उसके दोस्त बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करते थे। बेटी ने बताया कि पिता उसे नशीली गोलियां देकर दुष्कर्म करता था और बाद में उसके दोस्त भी उसके साथ दुष्कर्म करते थे। इस बीच बेटी गर्भवती हो गई तो उसकी दादी ने आवास विकास स्थित एक नर्सिंग होम में उसका गर्भपात करा दिया।
शनिवार को मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर लेखपाल के पिता, मित्र मनोज शाक्य, सोनू तिवारी उर्फ रत्नेश तिवारी, विमल कुमार और विष्णु शरण रस्तोगी को दोषी करार दिया। साथ ही कोर्ट ने दादी को अपनी पोती का गर्भपात कराने का भी दोषी पाया है। इनके अलावा साक्ष्य के अभाव में लालू उर्फ सुरजीत और राहुल उर्फ कुंती को कोर्ट ने बरी कर दिया। इसके बाद सभी दोषियों को जिला जेल भेज दिया गया। सोमवार को न्यायाधीश ने दोषी लेखपाल पिता, उसके दोस्त मनोज शाक्य, सोनू तिवारी उर्फ रत्नेश तिवारी, विमल कुमार और विष्णु शरण रस्तोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बलात्कार के बाद गर्भवती हुई अपनी नाबालिग पोती का गर्भपात कराने की दोषी पाई गई एक दादी को अदालत ने आठ साल कैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को 6.03 लाख रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है। अदालत ने दोषियों की जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।