July Rules Change 2026: 1 जुलाई से रेलवे, LPG, PAN और बैंकिंग से जुड़े बड़े बदलाव लागू, जानिए आपकी जेब पर कितना होगा असर
अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं, गैस सिलेंडर खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, या अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए 1 जुलाई से लागू होने वाले नए नियमों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नए महीने की शुरुआत के साथ, कई ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो सीधे तौर पर आपके पैसे-कौड़ी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाल सकते हैं। आइए, उन नियमों पर नज़र डालते हैं जो 1 जुलाई से बदलेंगे।
**बिना टिकट ट्रेन का सफ़र महंगा हो जाएगा**
इंडियन रेलवे 1 जुलाई से टिकट से जुड़े नियमों को सख़्त करने जा रहा है। बिना सही टिकट के सफ़र करने पर कम से कम जुर्माना ₹250 से बढ़कर ₹500 हो जाएगा। वहीं, महिलाओं के लिए रिज़र्व कोच में सफ़र करने वाले पुरुष यात्रियों पर ₹2,500 तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, दूसरे व्यक्ति के टिकट पर सफ़र करने, रेगुलर टिकट के साथ स्लीपर कोच में सफ़र करने, ट्रेनों में गैर-कानूनी तरीके से सामान बेचने, भीख मांगने, शराब पीकर हंगामा करने और रेलवे परिसर में नियमों का उल्लंघन करने जैसी गलतियों पर ज़्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है।
**LPG, CNG और PNG की कीमतों में बदलाव की संभावना**
हर महीने की तरह, सरकारी तेल कंपनियाँ 1 जुलाई को घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करेंगी। इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और सरकारी नीतियों के आधार पर सिलेंडर की कीमतें बढ़ या घट सकती हैं। CNG, PNG और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है, जिससे घरेलू बजट और हवाई सफ़र के खर्च पर असर पड़ सकता है।
**HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव**
1 जुलाई से HDFC बैंक रेगलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस से जुड़े नियम बदल जाएंगे। आने वाली तिमाही में मुफ़्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सुविधा का फ़ायदा उठाने के लिए, पिछली तिमाही में कम से कम ₹60,000 खर्च करना ज़रूरी होगा। जो ग्राहक इससे कम खर्च करेंगे, वे इस फ़ायदे के लिए योग्य नहीं होंगे।
**ITR और TDS की समय-सीमा का ध्यान रखें**
फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2026 तय की गई है। जिन लोगों की इनकम सैलरी, घर की प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स या बिज़नेस के अलावा दूसरे सोर्स से होती है - और जिनके अकाउंट्स का ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है - उन्हें समय पर ITR-1 या ITR-2 फ़ॉर्म भरना चाहिए। वहीं, जिन टैक्सपेयर्स को तिमाही आधार पर TDS जमा करने की इजाज़त है, उनके लिए अप्रैल-जून तिमाही का TDS जमा करने की आखिरी तारीख 7 जुलाई, 2026 होगी।