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झारखंडः माध्यमिक आचार्य परीक्षा में रिस्पांस शीट डाउनलोड न होने पर हाई कोर्ट सख्त, जेएसएससी के आईटी विशेषज्ञ को किया तलब

 

रांची, 17 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में अभ्यर्थियों को रिस्पांस शीट और आंसर-की डाउनलोड नहीं होने की तकनीकी समस्या पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के आईटी विशेषज्ञ को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी अपनी ई-मेल आईडी और पासवर्ड के साथ उपस्थित रहने को कहा है, ताकि पोर्टल पर लॉग-इन कर तकनीकी समस्या की वास्तविक स्थिति की जांच की जा सके।

न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में विकास पांडेय एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि परीक्षा में शामिल होने के बाद अभ्यर्थियों ने जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी ई-मेल आईडी और पासवर्ड के जरिए रिस्पांस शीट तथा आंसर की डाउनलोड करने का प्रयास किया, लेकिन पोर्टल पर ‘यूजर डज नॉट एग्जिस्ट’ यानी उपयोगकर्ता मौजूद नहीं है, का संदेश प्रदर्शित हुआ।

इस वजह से अभ्यर्थी अपनी रिस्पांस शीट और आंसर की हासिल नहीं कर सके। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस तकनीकी समस्या के कारण वे अपने उत्तरों और परीक्षा में मिले संभावित अंकों का मिलान नहीं कर पाए। अधिवक्ता चंचल जैन के अनुसार, मामले में जेएसएससी की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है। आयोग ने अपने जवाब में संभावना जताई है कि अभ्यर्थियों की ओर से ई-मेल आईडी या पासवर्ड सही तरीके से दर्ज नहीं किए जाने के कारण पोर्टल पर ‘यूजर डज नॉट एग्जिस्ट’ का संदेश आया हो।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की तकनीकी स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से जांचने का निर्देश दिया। इसके लिए जेएसएससी के कंप्यूटर और आईटी विशेषज्ञों को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने को कहा गया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी अपनी ई-मेल आईडी और पासवर्ड के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई के दौरान विशेषज्ञों की मौजूदगी में पोर्टल पर लॉग-इन कर यह देखा जाएगा कि अभ्यर्थियों को रिस्पांस शीट और आंसर की डाउनलोड करने में समस्या क्यों आई।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी