झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में बाईपास रोड पर प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर 31 दिसंबर तक लगाई रोक
रांची, 18 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची में बिरसा चौक से पहले एचईसी बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर शुक्रवार को तत्काल रोक लगा दी। जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने रांची के उपायुक्त (डीसी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई फिलहाल रोकने का निर्देश दिया।
साथ ही अदालत ने अतिक्रमण करने वाले लोगों को 31 दिसंबर तक स्वयं सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आगामी त्योहारों को देखते हुए तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि संबंधित लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्धारित समय दिया जा रहा है और उन्हें इस अवधि के भीतर स्वयं सरकारी जमीन खाली करनी होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एचईसी बाईपास रोड पर जिला प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान फिलहाल रुक गया है। इससे पहले प्रशासन की टीम पुलिस बल और दंडाधिकारी के साथ क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। कार्रवाई के दौरान कुछ मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी इसकी जद में आए थे। इसको लेकर स्थानीय लोगों की ओर से विरोध भी किया गया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से प्रशासन की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और लोगों को समय दिए जाने की मांग की गई। अदालत ने फिलहाल प्रशासन को अभियान आगे नहीं बढ़ाने का निर्देश देते हुए 31 दिसंबर तक की समयसीमा तय की है। इस अवधि में संबंधित लोगों को स्वयं सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाना होगा।
अदालत के आदेश से फिलहाल उन लोगों को राहत मिली है, जिनके निर्माण या प्रतिष्ठान प्रशासन की कार्रवाई के दायरे में आ रहे थे। मामला एचईसी बाईपास रोड पर सरकारी जमीन पर किए गए कथित अतिक्रमण से जुड़ा है। जिला प्रशासन की ओर से क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी।
--आईएएनएस
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