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जंतर-मंतर प्रदर्शन: पुलिस कार्रवाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईपावर कमेटी को 1 माह में रिपोर्ट दाखिल करने के दिए निर्देश

 

नई दिल्ली, 5 नवंबर (आईएनएस)। जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर कार्रवाई को लेकर जांच कर रही हाईपावर कमेटी से कहा कि वो 1 महीने में रिपोर्ट दाखिल करे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट के लिए अनिश्चित वक्त तक इंतजार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी की 31 अक्टूबर की रिपोर्ट सिर्फ अब तक किए गए काम की जानकारी देने वाली रिपोर्ट है। इसमें अभी तक आरोपों पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी अब तक मिले सभी दस्तावेजों और सबूतों की जांच करे और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करे। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी खुद को सिर्फ पीड़ितों की शिकायत तक सीमित न रखें। पीड़ितों की ओर से वकीलों और दूसरे लोगों से पेश की गई शिकायतों, वीडियो और दूसरे सबूतों पर भी विचार करें। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पांच सदस्यीय हाईपॉवर्ड कमेटी ने गुरुवार को सीलबंद लिफाफे में स्टेट्स रिपोर्ट पेश की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि अगस्त में हाईपावर कमेटी का गठन किया गया लेकिन अभी तक प्रगति का पता नहीं चला।

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि जिन विशेष मुद्दों को हमने कमेटी को सौंपा है, उन पर निष्कर्ष आने पर हम उन्हें साझा करेंगे। फिलहाल, हमारी पहली चिंता कमेटी द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर है। कमेटी को पोर्टल पर केवल कुछ ही शिकायतें मिली हैं। ईमेल, डाक या प्रत्यक्ष रूप से कोई शिकायत नहीं मिली। हमारी पहली चिंता यह है कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायतें कमेटी के सामने रखें। एक पोर्टल भी बनाया गया है। एक ईमेल भी बनाई गई है।

कमेटी ने 26 अक्टूबर को बैठक की थी, जिसका मीडिया के माध्यम से प्रचार किया गया था। शिकायत दर्ज कराने वाले प्रदर्शनकारियों को नोटिस भी भेजे गए थे। हालांकि, 29 अक्टूबर को केवल एक शिकायतकर्ता उपस्थित हुआ और उसने हलफनामा दिया कि कुछ पुलिसकर्मी भी कमेटी के सामने पेश हुए हैं। कमेटी अब शिकायतों की जांच शुरू करेगी और तथ्यों का पता लगाने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

सीजेआई ने कहा, "मुझे बताया गया है कि कमेटी का पोर्टल लगभग तीन सप्ताह पहले ही चालू हुआ है। संभवतः समय के साथ और भी शिकायतें प्राप्त होंगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से याचिकाओं पर जवाब तैयार है और इसे जल्द ही दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के हिंसा को लेकर एक दूसरे पर लगाए आरोप-प्रत्यारोप की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय हाईपॉवर कमेटी का गठन किया है। कोर्ट ने कमेटी से सबसे पहले पैलेट गन के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर हिंसा और परेशान करने के आरोप, दोनों पक्षों द्वारा की गई अत्यधिक हिंसा और संपत्ति के नुकसान की जांच करने को कहा था।

--आईएएनएस

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